December 26, 2024

विधानसभा चुनाव – स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मतदान हेतु 17 सेक्टर मजिस्ट्रेट नियुक्त

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रतलाम,13 अक्टूबर(इ खबर टुडे)। विधानसभा निर्वाचन 2018 के तहत कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती रूचिका चौहान ने रतलाम की पांच विधानसभा क्षेत्रों में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष कराये जाने तथा कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने हेतु 17 सेक्टर मजिस्ट्रेट नियुक्त किए है।

इनमें विधानसभा क्षेत्र रतलाम ग्रामीण अजजा में पुलिस थाना नामली, बिलपांक, स्टेशन रोड़ के लिए नायब तहसीलदार यशदीप रावत, कु. रानू माला तथा गोपाल सोनी को सेक्टर मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। विधानसभा क्षेत्र रतलाम शहर में पुलिस थाना औद्योगिक क्षेत्र व जीआरपी के लिए अधीक्षक नित्यानंद पाण्डे, माणक चौक व दीनदयाल नगर के लिए नायब तहसीलदार कु. पीहू कुरील, तहसीलदार श्रीमती स्वाति तिवारी को सेक्टर मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। विधानसभा क्षेत्र सैलाना में पुलिस थाना सैलाना, सरवन, शिवगढ़, रावटी व बाजना के लिए तहसीलदार महेश सोलंकी, डिप्टी कलेक्टर सुश्री कामिनी ठाकुर, संयुक्त कलेक्टर रणजीत कुमार, तहसीलदार संतोष रत्नाकर व रमेश सिसौदिया को सेक्टर मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है।

विधानसभा क्षेत्र जावरा में पुलिस थाना जावरा शहर, औद्योगिक क्षेत्र, पिपलौदा, कालूखेड़ा तथा रिंगनोद के लिए तहसीलादार पारसमल कुम्हारा, राकेश सस्तियां व नायब तहसीलदार रमेश मसारे को सेक्टर मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। विधानसभा क्षेत्र आलोट में पुलिस थाना आलोट, ताल, बरखेड़ा व बड़ावदा के लिए तहसीलदार अनिल कुशवाह,बसंतीलाल डाबी व नायब तहसीलदार कैलाश डामर को सेक्टर मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है।

सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट अपने सेक्टर के अन्तर्गत स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से मतदान संपन्न कराने हेतु उत्तरदायी होंगे। उन्हें अपने सेक्टर में स्थित मतदान केन्द्रों का पर्याप्त पुलिस बल के साथ सतत् भ्रमण करते हुए कानून व्यवस्था बनाए रखना होगी। मतदान दलों के मतदान के लिये प्रस्थान करने मतदान की कार्यवाही समाप्त करने एवं मतदान समाप्ति के पश्चात् सील्ड वोटिंग मशीन सहित मतगणना स्थल शासकीय कन्या महाविद्यालय, रतलाम तक सुरक्षित पहुंचाने की जिम्मेदारी संबंधित सेक्टर मजिस्ट्रेट की होगी। मतदान के लिए अभ्यर्थियों, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के लिये जारी की गई आदर्श आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करते हुए उल्लंघन के मामलों में विधि अनुसार कार्यवाही करेंगे। अपने सेक्टर में स्थित क्रिटिकल मतदान केन्द्रों पर विशेष ध्यान देंगे। निर्वाचन संपन्न कराने के उद्देश्य से जारी किये गये प्रतिबंधात्मक आदेशों का पालन किया जाना भी सुनिश्चित करेंगे। निर्वाचन से संबंधित नाजुक घटनाओं की वे अपने पर्यवेक्षण में वीडियोग्राफी करवायेंगे। अपने सेक्टर में से एक मतदान केन्द्र पर स्वयं उपस्थित होकर नियत समय में मतदान की कार्यवाही प्रारंभ करवायेंगे। वे यह भी सुनिश्चित करेंगे कि उनके प्रभार के मतदान केन्द्रों में नियत समय पर मतदान प्रारंभ हो गया है। वे प्रातः 7 बजे समस्त मतदान केन्द्रों से मतदान प्रारंभ किए जाने की सूचना एवं इसके पश्चात् प्रत्येक 2 घंटे में पुरूष एवं महिला मतदाताओं द्वारा किये गये मतदान का प्रतिशत ही महत्वपूर्ण घटना की जानकारी देना सुनिश्चित करेंगे। यदि मतदान में बलवा, खुल हिंसा, प्राकृतिक विपत्ति या अन्य किसी कारण से विध्न उत्पन्न होता है तो वे स्थिति पर नियंत्रण करेंगे तथा इनकी सूचना तत्काल देंगे। वे मतदान केन्द्रों से 100 मीटर की दूरी के भीतर प्रचार करना मतदान केन्द्र पर मतदाताओं द्वारा पररूप धारण किया जाना मतदान केन्द्र से किसी सूची या सूचना आ अन्य दस्तावेजों को कपटपूर्वक बिगाड़ना नष्ट करना, हटाना या मतदाता को रिश्वत देना व अन्य व्यक्तियों को भयभीत करना आदि निर्वाचन से संबंधित अपराधों के उल्लंघन की दिशा में त्वरित कार्यवाही करेंगे। प्रत्येक मतदान केन्द्र पर मॉकपोल किया जाना है। अतः सेक्टर मजिस्ट्रेट उनके मॉकपोल के प्रमाण पत्र प्राप्त कर संबंधित रिटर्निंग अधिकारी, जोनल मजिस्ट्रेट, सहायक रिटर्निंग अधिकारी को तत्काल सौपेंगे तथा अपने दायित्वों का पालन गंभीरता से किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

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