मुख्यमंत्री कल्याणी (विधवा) विवाह योजना में मिलेंगे 2 लाख रुपये
रतलाम,15 मई (इ खबरटुडे)।सीईओ जिपं सोमेश मिश्रा ने बताया कि कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान के निर्देशानुसार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा 6 अप्रैल 2018 से नवीन योजना मुख्यमंत्री कल्याणी (विधवा) विवाह योजना प्रारंभ की गई। प्रदेश में निवासरत कल्याणी को जीवन निर्वाह हेतु कल्याणी विवाह के उपरान्त 2 लाख रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
कल्याणी विवाह योजनान्तर्गत आवश्यक है कि कल्याणी व कल्याणी का पति मध्यप्रदेश के मूल निवासी हो, विवाह के समय उनकी आयु 18 एवं 21 वर्ष से अधिक हो। वे आयकर दाता न हो, कल्याणी को परिवार पेंशन प्राप्त न हो रही है। कल्याणी शासकीय अशासकीय कर्मचारी, अधिकारी न हो। उक्त पात्रता एवं मापदण्ड पूरी करने वाली कल्याणी को ही इस योजना का लाभ दिया जाएगा।