November 23, 2024

मनगढ़ंत है कश्मीर में नाबालिगों की गैर-कानूनी गिरफ्तारी का आरोप: हाई कोर्ट पैनल

नई दिल्ली,02 अक्टूबर(इ खबर टुडे)। जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट की जुवेनाइल जस्टिस कमिटी (जेजेसी) ने सुप्रीम कोर्ट में 5 अगस्त के बाद पुलिस द्वारा 144 नाबालिगों को गैरकानूनी रूप से गिरफ्तार किए जाने के आरोपों पर अपनी जांच रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 142 नाबालिगों को रिहा कर दिया गया जबकि दो अभी भी जुवेनाइल होम में हैं।

जेजेसी के सदस्यों में चार जज जस्टिस अली मोहम्मद मागरे, धीरज सिंह ठाकुर, संजीव कुमार और राशिद अली हैं। अपनी डिटेल रिपोर्ट में जेजेसी ने दर्ज की गई एफआईआर, हिरासत में लिए जाने के बाद रिहाई की विस्तृत जानकारी दी है। इसमें बताया गया है कि दो नाबालिगों को छोड़कर सभी को उसी दिन रिहा कर दिया गया था।

दरअसल, बाल अधिकार कार्यकर्ता इनाक्षी गांगुली और शांता सिन्हा ने न्यूज वेबसाइटों और अंतरराष्ट्रीय मीडिया की रिपोर्ट के हवाले से सुप्रीम कोर्ट याचिका दाखिल की थी जिसमें कहा गया था कि 5 अगस्त को विशेष राज्य का दर्जा हटाए जाने के बाद से जम्मू-कश्मीर में कई नाबालिगों को गैरकानूनी तरीके से हिरासत में लिया गया।

सीजेआई रंजन गोगोई की पीठ ने 20 सितंबर को कहा था, ‘मामला बच्चों के गैरकानूनी तरीके से हिरासत में लेने का है, हम जुवेनाइल जस्टिस कमिटी को मामले की जांच के निर्देश देते हैं। हमें एक सप्ताह के अंदर इसपर जवाब चाहिए।’

जेजेसी ने 26 सितंबर को पेश अपनी रिपोर्ट में वैसी हरेक घटना पर नजर डाली जिसको लेकर वॉशिंगटन पोस्ट, क्विंट, स्क्रॉल और कैरवन ने स्टोरी की थी। जेजेसी ने यह भी कहा कि कमिटी या इसके किसी सदस्य को किसी भी व्यक्ति, वकील, मानवाधाकिर कार्यकर्ता, किसी ग्रुप के सदस्य,संगठन, सिविल सोसाइटी के लोग या किसी अन्य द्वारा नाबालिग की गिरफ्तारी को लेकर कोई शिकायत नहीं मिली।

सब-ऑर्डिनेट कोर्टों और डिस्ट्रिक्ट जुवेनाइल जस्टिस कमिटी की रिपोर्ट को प्राप्त करने के बाद हाई कोर्ट जेजेसी ने राज्य पुलिस से घटना के संबंध में जानकारी मांगी जिसपर पुलिस महानिदेशक ने न्यूज वेबसाइटों की एक-एक रिपोर्ट पर जवाब दिया था। महानिदेशक ने जेजेसी को बताया कि इन खबरों को पुलिस की छवि खराब करने के मकसद से लिखा गया है।

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