December 25, 2024

मतदाताओं का भरोसा बढ़ाने के लिये ईवीएम को अब वीवीपैट से जोड़ा गया (विधानसभा निर्वाचन-2018)

vvpat_india_gujrat_election

रतलाम10 अक्टूबर(इ खबर टुडे)।वोटर वेरिफाएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपैट) एक स्वतंत्र प्रिंटर प्रणाली है, जिसे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से जोड़ा जाता है और इससे मतदाताओं को अपना मतदान बिलकुल सही होने की पुष्टि करने में मदद मिलती है। मतदाताओं का भरोसा बढ़ाने के लिये ईवीएम को अब वीवीपैट से जोड़ा गया है।

ईवीएम और वीवीपैट मशीनों का निर्माण सार्वजनिक क्षेत्र के सिर्फ 2 प्रतिष्ठित संस्थानों ईसीआईएल (इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड) और बीईएल (भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड) में एक स्वतंत्र तकनीकी विशेषज्ञ समिति के तकनीकी विशेषज्ञों की देखरेख और निर्वाचन आयोग के निरीक्षण में कराया जाता है, ताकि इसके साथ किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं की जा सके।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती रुचिका चौहान ने बताया कि विधानसभा निर्वाचन-2018 में इस बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के साथ-साथ निर्वाचन आयोग के निर्देश पर वीवीपैट मशीन का उपयोग किया जायेगा। वोटर के मन में अब कोई शंका नहीं रहेगी। वोटर अब जान सकेगा कि उसने जिस उम्मीदवार के चुनाव चिन्ह का बटन दबाया है, वह उसी के खाते में दर्ज हुआ है या नहीं।

यह सब संभव हुआ है, वीवीपैट मशीन से। जैसे ही वोटर अपना वोट बटन दबाकर देगा, वीवीपैट मशीन की विंडो पर यह दिखाई पड़ेगा कि उसका मत किस चुनाव चिन्ह पर दर्ज हुआ है। वीवीपैट मशीन का जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देश पर जिले के प्रत्येक मतदान केन्द्रों पर प्रदर्शन हो चुका है।

वीवीपैट एक स्वतंत्र इकाई
जैसे ही वोटर अपना वोट कास्ट करेगा वह पारदर्शी विंडो जो कि वीवीपैट मशीन में लगी है, उससे वह 7 सेकंड तक देख सकेगा कि उसने किस अभ्यर्थी, किस चुनाव चिन्ह व किस क्रम में अपना मत दिया है। 7 सेकंड के बाद उक्त स्लिप ऑटोमैटिक कटकर मशीन के एक सीलबंद ड्राप बॉक्स में गिर जाएगी।

निर्वाचन आयोग द्वारा वीवीपैट मशीन की पर्चियों की गणना की प्रक्रिया भी निर्धारित कर दी गई है। निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा होने के बाद अभ्यर्थी लिखित में रिटर्निंग अधिकारी को वीवीपैट मशीन के पेपर स्लिप्स की गणना का आवेदन दे सकेगा। रिटर्निंग अधिकारी गणना के लिये आदेश विभिन्न बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुए दे सकेगा। रिटर्निंग अधिकारी जिस मतदान केन्द्र की वीवीपैट पर्ची की गणना का आवेदन दिया गया है, वहाँ पर कुल डाले गए मतों की संख्या, जीतने वाले अभ्यर्थी और आवेदक के मतों के अन्तर की संख्या ज्यादा या कम हो पर, किसी पोलिंग स्टेशन पर मतदान के दौरान ईव्हीएम खराब होने पर बदली गई हो या फिर उक्त मतदान केन्द्र पर वीवीपैट मशीन द्वारा पर्ची प्रिंट न करने की शिकायत नियम 49 एमए के तहत् किसी वोटर द्वारा शिकायत की गई हो, तभी गणना के आदेश जारी करेगा।

You may have missed

Here can be your custom HTML or Shortcode

This will close in 20 seconds