बाल विवाह न करने के लिये पहले समझाईश दंे
न मानने पर तत्काल 1098 पर सूचना दें – कलेक्टर
रतलाम 08 नवम्बर(इ खबरटुडे)। कलेक्टर बी.चन्द्रषेखर ने आज जिले के आम नागरिकों से अपील की हैं कि वे हरगिज भी विवाह योग्य उम्र से पूर्व अपने बच्चों का विवाह न करें। उन्होने विवाह समारोह के प्रदाता के रूप में सेवा देने वाले पण्डित, मौलवी, बेण्ड वाले, नाई, क्रेटर्स, प्रिंिटग प्रेस, ब्युटी पार्लर, घोड़ी वाले एवं हलवाईयों से भी अपील की हैं कि वे विवाह समारोह में अपनी सेवाऐं देने के पहले यह सुनिष्चित करे कि विवाह बाल विवाह तो नहीं है।
चाइल्ड हेल्प लाईन 1098 पर भी सूचना दी जा सकती है
उन्होने बताया हैं कि बाल विवाह अवरोध अधिनियम 2006 के तहत यह एक संज्ञेय अपराध हैं।विवाह योग्य वर की आयु 21 वर्ष एवं वधु की आयु 18 वर्ष से कम होने पर दो वर्ष का सश्रम करावास या एक लाख रूपये का जुर्माना हो सकता है। दोनों सजाऐं एक साथ भी हो सकती है। कलेक्टर ने जिले की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, ग्राम पंचायतों के सचिवों, पटवारियों, कोटवारों को निर्देषित करने के साथ ही पंच, सरपंच एवं जनप्रतिनिधियों से भी अपील की हैं कि अपने क्षेत्र में होने वाले बालविवाह को समझाईष देकर रोके। यदि परिजन समझाईष को नहीं मानते हैं तो इसकी सूचना तुरन्त संबंधी महिला बाल विकास की परियोजना अधिकारी, तहसीलदार अथवा पुलिस थाने या चोकी पर दें। इसके लिये चाइल्ड हेल्प लाईन 1098 पर भी सूचना दी जा सकती है।
सूचना दूरभाष क्रमांक 07412-234089 पर दे अथवा जिला महिला सषक्तिकरण कार्यालय सोलंकी निवासी हाट की चैकी रतलाम पर पत्र के माध्यम से दें। सूचना प्रदाता का नाम पूर्णतः गोपनीय रखा जायेगा। कलेक्टर ने अपील करते हुए कहा हैं कि बाल विवाह जैसी कुप्रथा को रोकना प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। इस प्रथा को रोकने में पुलिस एवं प्रषासन को सहयोग प्रदान करें।