December 25, 2024

बार चुनाव पर मंडराए संकट के बादल,स्टेट बार ने मान्यता वापस लेने की चेतावनी दी,डीजे के माध्यम से भेजा आदेश

ratlam court

रतलाम ,11 मार्च(इ खबर टुडे) । स्टेट बार द्वारा रतलाम अभिभाषक संघ के चुनाव को लेकर दिए गए निर्देशों को रतलाम बार द्वारा नकारे जाने से नाराज स्टेट बार ने रतलाम बार की मान्यता रद्द करने की चेतावनी जारी की है। उक्त आदेश जिला न्यायाधीश के माध्यम से भेजा गया है। स्टेट बार के इस कडे कदम से रतलाम बार के चुनाव पर फिर से संकट के बादल मंडरा गए है। स्थिति पर विचार करने के लिए रतलाम बार की सामान्य सभा की बैठक मंगलवार को बुलाई गई है।
स्टेट बार के कार्यकारी सचिव नलिनकांत बाजपेयी के हस्ताक्षरों वाला नोटिस जिला न्यायाधीश के माध्यम से जिला अभिभाषक संघ को भेजा गया है। इस नोटिस में जानकारी दी गई है कि रतलाम बार ने 8 मार्च को स्टेट बार के निर्देश मानने से इंकार कर दिया है। इस आधार पर रतलाम बार की मान्यता वापस ली जा सकती है। मान्यता वापस लिए जाने की स्थिति में रतलाम के समस्त अधिवक्ताओं को एक माह के भीतर किसी अन्य मान्यता प्राप्त अधिवक्ता संघ की सदस्यता लेना होगी,वरना अधिवक्ताओं के नाम राज्य अधिवक्ता संघ की सूचि से विलोपित कर दिए जाएंगे और फिर वे वकालात नहीं कर पाएंगे। राज्य अधिवक्ता संघ के इस नोटिस में जिला न्यायाधीश से आग्रह किया गया है कि नतीजों की गंभीरता को देखते हुए राज्य अधिवक्ता संघ द्वारा जारी आदेश की प्रति वे अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष,पदाधिकारी व चुनाव अधिकारी को भेजकर उन्हे सूचित करने की कृपा करें।
इस नोटिस के साथ राज्य अधिवक्ता संघ द्वारा दिनांक 9 मार्च 2019 को पारित आदेश भी भेजा गया है। राज्य अधिवक्ता परिषद के अध्यक्ष शिवेन्द्र उपाध्याय के हस्ताक्षरों से पारित आदेश में कहा गया है कि जिला अधिवक्ता संघ पर राज्य संघ के आदेशों को मानने की बाध्यता है परन्तु रतलाम बार ने आदेशों की अवहेलना की है। ऐसी स्थिति में यदि जिला अभिभाषक संघ 10 मार्च (मंगलवार) को सामान्य सभा की बैठक बुलाकर राज्य अधिवक्ता संघ के आदेश मानने का संकल्प पारित नहीं करता,तो यह मान लिया जाएगा कि जिला अभिभाषक संघ ने राज्य संघ के आदेशों की अवहेलना की है और रतलाम बार की मान्यता समाप्त कर दी जाएगी। ऐसी स्थिति में रतलाम बार के समस्त अधिवक्ताओं को एक माह के भीतर किसी अन्य मान्यता प्राप्त बार से सदस्यता लेना होगी अन्यथा वे वकालात नहीं कर पाएंगे।
राज्य अधिवक्ता संघ के इस कडे कदम के बाद अब रतलाम बार के चुनाव पर संकट के बादल मन्डराने लग गए है। रतलाम बार ने इस परिस्थिति पर विचार करने के लिए मंगलवार को बार की सामान्य सभा की बैठक बुलाई है। उल्लेखनीय है कि स्टेट बार ने रतलाम बार द्वारा नियुक्त चुनाव अधिकारी को हटाकर तीन सदस्यीय तदर्थ समिति गठित की थी,जिसे रतलाम बार ने मानने से साफ इंकार कर दिया था और पूर्व व्यवस्था से ही चुनाव प्रक्रिया आगे बढाई जा रही थी। लेकिन अब स्टेट बार के कडे कदम के बाद मामला उलझता हुआ नजर आ रहा है।

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