October 6, 2024

बंदी एवं बंदियों के 24 पीड़ित परिवारों को छः लाख रूपये की राषि जारी

रतलाम 18 नवम्बर (इ खबरटुडे)। जेल में सजा भुगतने वाले कैदियों से अपराध के दौरान पीड़ित हुए व्यक्तियों या उनकी मृत्यु हो जाने की दषा में उनके उत्तराधिकारियों को म.प्र. शासन जेल विभाग की प्रतिकर योजनान्तर्गत जिला जेल रतलाम द्वारा इस वर्ष सर्वाधिक छः लाख रूपये का भुगतान किया जा रहा है।

जेल अधीक्षक, जिला जेल रतलाम ने बताया कि यह राषि धारा 302(हत्या), धारा 304(आपराधिक मानव वध),304ख(दहेज मृत्यु), 305-306(आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरणा), 363 से 369 तक (व्यपहरण एवं अपहरण से संबंधित अपराध) एवं धारा 376 (बलात्कार) में 10वर्ष या उससे अधिक की सजा से दण्डित बंदियों को जेल में काम के बदले दी जाने वाली मजदूरी के आधे भाग से एक काॅमन फण्ड में एकत्रित राषि में से दी जाती है। इस योजनान्तर्गत अपराध कारित करने के दौरान बंदी/बंदियों से पीड़ित हुए परिवार को एक बार में अधिकतम पच्चीस हजार रूपये तक की सहायता दी जाती है।
जेल अधीक्षक ने बताया कि रतलाम जेल में पदस्थ होने के उपांत विषेष अभियान चलाकर पाॅच माह की अवधि में 24 प्रकरण तैयारकर जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता एवं पुलिस अधीक्षक की सदस्यता वाली तीन सदस्यीय समिति के समक्ष प्रस्तुत किये गये थे जिन पद दिनांक 16 जनवरी 32016 को समिति का अनुमोदन प्राप्त होने के उपरांत जेल अधीक्षक द्वारा संबंधित पात्र व्यक्तियों को बैंक खाते में ई-पेमेंट के माध्यम से भुगतान के आदेष जारी किये गये है।

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