नर्स हत्याकांड में पत्रकार सहित तीन को उम्रकैद
खंडवा,24 जून (इ खबरटुडे)। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश एके सिंह ने शुक्रवार को नर्स ट्रेजा पारे हत्याकांड में फैसला सुनाते हुए पत्रकार हेमंत शर्मा, नवनीत सुले और किशोर जाधव (गायकवाड़) को उम्रकैद की सजा सुनाई है। हेमंत पर 80 हजार और नवनीत व किशोर पर 70-70 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। सजा दिलाने में नर्स की 11 साल की बेटी पायल की गवाही मुख्य रही।
अभियोजन के अनुसार हेमंत शर्मा के नर्स ट्रेजा पारे सहित एक अन्य महिला से अवैध संबंध थे। ट्रेजा ने हेमंत को करीब 8 लाख रुपए और अन्य सामान दिया था। अन्य महिला से प्रेम प्रसंग का पता चलने पर वह हेमंत से रुपए और सामान वापस मांग रही थी। इस पर हेमंत ने डेढ़ लाख रुपए में नर्स की हत्या की सुपारी नवनीत और किशोर को दी थी।
27 सितंबर 13 की रात करीब 10 बजे जिला अस्पताल परिसर स्थित ट्रेजा पारे के आवास पर किशोर व नवनीत पहुंचे। दोनों नर्स और उसकी बेटी पायल को किसी बाबा से उपचार कराने का बहाना बनाकर कार से ले गए। मूंदी के निकट पहुंचने पर पायल का गला घोंटा और मरा समझकर झाड़ियों में फेंक दिया। इसके बाद ट्रेजा को सड़क पर पटककर कार से कुचल दिया था।
नर्स ने शादी नहीं की थी,पायल गोद ली हुई बेटी
करीब चार बार आरोपियों ने नर्स के ऊपर से कार निकाली। जब मां को कुचला जा रहा था, तब 8 साल की पायल यह देख रही थी, लेकिन आरोपियों के खौफ से वह चुप रही। सुबह होने पर उसने मां के मोबाइल से पुलिस व पड़ोसियों को घटना की जानकारी दी थी। कोर्ट में उसकी गवाही महत्वपूर्ण रही। नर्स ने शादी नहीं की थी। पायल गोद ली हुई बेटी है।