December 24, 2024

धार्मिक स्थलों संस्थाओं का राजनीतिक कार्यों के लिए उपयोग वर्जित

vivek pic ujjain

रतलाम,23 मार्च(इ खबरटुडे)। लोक सभा निर्वाचन 2019 के अंतर्गत आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती रुचिका चौहान द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि सभी धार्मिक स्थलों संस्थाओं का राजनीतिक कार्यों के लिए उपयोग करना पूर्णता वर्जित है ।जिले में किसी भी धार्मिक स्थान या संस्था का राजनीतिक और अन्य प्रयोजनों के लिए दुरुपयोग निवारित करने हेतु धारा 3 के तहत कोई धार्मिक संस्था या उसका प्रबंधक संस्था के या उसके नियंत्रण के अधीन किसी परिसर का उपयोग राजनीतिक प्रयोजन हेतु नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत धार्मिक परिसर में आयुध और गोला-बारूद ले जाने भंडारण पर पूर्णता प्रतिबंध रहेगा। धारा 5 के तहत कतिपय क्रियाकलापों हेतु धार्मिक संस्थाओं की निधियों का उपयोग प्रतिषेध रहेगा और धारा 6 के मुताबिक राजनीतिक विचारों का प्रचार करने के लिए धार्मिक स्थल एवं परिसर का उपयोग पूर्ण रूपेण प्रतिबंधित रहेगा।

जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा कहा गया है कि ऐसे किसी भी आयोजन के सम्ब्ांध में धार्मिक संस्था के प्रबंधक या अन्य कर्मचारी द्वारा संबंधित क्षेत्र के पुलिस थाना प्रभारी को उसकी सूचना देना अनिवार्य है। सूचना न देना भी एक आपराधिक कृत्य है और सूचना न देने वाले के विरुद्ध अधिनियम की धारा 356,79 के तहत आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाएगा।

जिसमें आरोपित व्यक्ति पर 5 वर्ष का कारावास और दस हजार रूपए का अर्थदंड साथ ही भारतीय दंड विधान की धारा 174 के तहत एक माह तक का कारावास या पांच सौ रूपए का अर्थदंड अथवा दोनों दंड दिए जा सकते हैं।

You may have missed

Here can be your custom HTML or Shortcode

This will close in 20 seconds