जिले में बिना अनुमति किसी भी प्रकार के जुलूस, रैली, सभा, धरना प्रतिबंधित
रतलाम,04अप्रैल(इ खबरटुडे)।कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती रुचिका चौहान ने दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 144 के तहत सम्पूर्ण जिले में बगैर अनुमति किसी भी प्रकार के जुलूस, मौन जुलूस, रैली, सभा, आमसभा, धरना प्रदर्शन पूर्ण रुप से प्रतिबंधित किया है। यातायात को बाधित होने से रोकने, कानून व्यवस्था में शांति बनाए रखने की दृष्टि से लोकहित में यह आदेश जारी किया गया है। जारी आदेश में कहा गया है कि संबंधित क्ष्त्रें के एसडीएम अनुमति प्रदान करने के सक्षम होंगे।
जारी आदेश में कहा गया है कि अनुमति उपरांत ¨ने वाले आयोजन में जो¨ कृत्य प्रतिबंधित रहेंगे उसके तहत सभी प्रकार के अशत्र-शत्र धारण करना तथा उनका प्रदर्शन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। सुरक्षा एवं शासकीय कर्तव्य पालन के समय ड्यूटी पर लगाये गये व्यक्ति उक्त प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। किसी भी प्रकार के ऐसे कटआऊट, बैनर, फ्लेक्स, पोस्टर, होर्डिंग्स, झण्डे जिन पर किसी धर्म, व्यक्ति, सम्प्रदाय, जाति या समुदाय के विरुद्ध नारे या भडकाऊ भाषा का इस्तेमाल किया गया है, उनका प्रकाशन एवं किसी भी स्थल पर प्रदर्शन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। किसी भी भवन या सम्पत्ति पर आपत्तिजनक भाषा या भडकाऊ भाषा का लिखा जाना भी प्रतिबंधित रहेगा। कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत डीजे, लाउड स्पीकर, ध्वनि विस्तारक यंत्रो का उपयोग बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के प्रतिबंधित रहेगा।
आदेश आगामी 3 जून 18 तक प्रभावशील रहेगा। इसके उल्लंघन पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 एवं अन्य दण्डात्मक प्रावधानो के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।