November 20, 2024

जिला दंडाधिकारी द्वारा मध्य प्रदेश आपत्तिजनक हेजा विनिमय नियम के तहत जिले का संपूर्ण क्षेत्र का अधिसूचित घोषित

रतलाम,17 जुलाई (इ खबरटुडे)।जिले में जल जनित रोगों तथा संक्रामक रोगों जैसे हेजा, आंत्रशोथ, पेचिश, पीलिया, मस्तिष्क ज्वर आदि के फैलाव की आशंका तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा की दृष्टि से बीमारी के प्रादुर्भाव और फैलाओ की रोकथाम के लिए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्रीमती रुचिका चौहान द्वारा प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए।

जारी आदेश के अनुसार सार्वजनिक स्थानों, बाजारों, उपहार ग्रहों, भोजनालय व होटलों जनता के लिए खाद्य एवं पेय पदार्थ निर्माण कार्य उनके प्रयोग करने के लिए कायम रखी गई स्थापना में विक्रय या नीमूल्य वितरण हेतु उपयोग में लाए गए स्थानों पर बांसी मिठाइयां तथा नमकीन वस्तुओं, फल सब्जियों, अंडे एवं दूषित खाद्य पदार्थों की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी। मिठाईयां, नमकीन वस्तुएं तथा सड़े गले फल, सब्जियां, दूध, चाय, कॉफी, अंडे, आइसक्रीम, बर्फ के लड्डू चूसने वाले पेय पदार्थ बिक्री हेतु खुले नहीं रखे जाएंगे उन्हें जालीदार ढक्कन तथा कांच के बंद शोकेस में अथवा पारदर्शी आवरण से ढ़ककर इस प्रकार रखा जाएगा कि वह मक्खी मच्छर आदि कीटो या दूषित हवा से मानव उपयोग के लिए दूषित स्वास्थ्य कारक या अनुपयोगी ना हो।

ग्रामीण क्षेत्रों में नाले तालाब अस्वच्छ, बावड़ियों का पानी पीने के काम में नहीं लाया जाएगा। हैंडपंप का पानी ही पीने के उपयोग में लाया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में जल स्त्रोतों की प्रति सप्ताह नियमित ब्लीचिंग पाउडर डालकर जल का उपयोग किया जाएगा। नालियों, घर के गड्ढों, पोखर, मल, संडास, संक्रांत वस्तुओं, बिस्तरा, कूड़ा करकट अथवा किसी प्रकार की गंदगी को हटाते वक्त स्थान को स्वच्छ और कीटाणु में उनका निर्वतन अथवा उसके संबंध में समुचित रोगाणु नाशक पदार्थ का समुचित उपयोग करने से संबंधित आदेश जारी किए जा सकते हैं। स्थानीय निकायों में कार्यपालन अधिकारी इस आदेश तथा विदित अधिकारियों द्वारा किए गए आदेशों का पालन तत्काल सुनिश्चित करेंगे।

आदेश के अनुसार उल्लेखित पदाधिकारियों को अधिसूचित क्षेत्र में नालियों व नालों, गटरों, पानी के गड्ढों को, मल, संडास और संक्रामक वस्तुओं, बिस्तर और कूड़ा करकट अथवा किसी भी प्रकार की गंदगी को हटाने उक्त स्थान को स्वच्छ व रोग कीटाणु से उसका निवर्तन करने अथवा उसके संबंध में समुचित रोगाणु, नाशक पदार्थ का समुचित उपयोग करने के लिए आदेश दे सकेंगे। यह आदेश आगामी 6 माह की अवधि तक या अन्य आदेश तक जो भी हो प्रभाव शील रहेगा।

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