September 29, 2024

जन सामान्य की समस्याओं को शीघ्र निपटान करे अधिकारी – कलेक्टर

विकास कार्य में बाधा डालने वालों को जेल भेजे

रतलाम,08 मई (इ खबर टुडे )। विकास कार्य में बाधा डालने वाले लोगो की पहचान कर उन्हें जेल भेजने की कार्यवाही सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को करना चाहिए। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व का मुख्य काम सरकारी योजनाओ के लाभ में आ रही बाधाओं को दुर करना है। ये बात कलेक्टर बी.चन्द्रशेखर ने टीएल बैठक के दौरान ग्राम सिमलावदा एवं ग्राम अडवानिया में लोगों की समस्याआंे के निराकरण में आ रही बाधा के संबंध में कही। उन्होने स्पष्ट किया कि ग्राम अडवानिया में पानी की टंकी से पानी सप्लाय करने एवं सिमलावदा में जन समस्या के निराकरण के लिये पाईप लाईन डलवाने के लिये एक घण्टे में राशि स्वीकृत कर तत्काल कार्य प्रारम्भ कराया जाये।अतिक्रमण हटाये जायें
बैठक के दौरान निगम आयुक्त को निर्देशित किया कि रतलाम शहर मंे सभी अतिक्रमण को तत्काल हटाया जाये। अतिक्रमण हटाने के लिये शासकीय राशि का उपयोग नहीं किया जाये बल्कि अतिक्रमण करने वाले व्यक्तियों से अतिक्रमण हटाने में होने वाली व्यय की राशि का भुगतान जुर्माना लगाकर वसूल किया जाये। जिन लोगों ने अतिक्रमण हटाने के बाद पुनः अतिक्रमण कर लिया हैं ऐसे व्यक्तियों केा चिन्हित कर जेल भेज दिया जाये और नियमानुसार इन पर धारा 151 एवं 107 सौलह की कार्यवाही की जाये। कलेक्टर ने कहा कि रतलाम जिले मेें सुअर पालन करने वाले लोगों को जेल भेजा जाये एवं सुभाष काम्प्लेक्स में स्थिति दुकानों की निलामी की कार्यवाही तत्काल प्रारम्भ कर दी जाये। हितग्राहियों केा मिलने वाले पंेशन एवं परिवार सहायता प्रकरणांे के साथ लोक कल्याणकारी योजना का शत प्रतिशत लाभ देना सुनिश्चित किया जाये। कलेक्टर ने सांसद आदर्श ग्राम कलालिया के अंतर्गत नंदन फलोद्यान एवं खेत तालाब की मांग करने वाले हितग्राहियों के प्रकरणों की विस्तार से पड़ताल की। उन्होने टूक शब्दों में कहा कि ग्राम उदय से भारत उदय अभियान के अंतर्गत इच्छुक आवेदनों को परिक्षण कर पात्रता आधार पर खेत तालाब एवं नंदन फलोद्यान की स्वीकृति जारी की जाये। कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा को सभी तालाब निर्माण कार्य बरसात के पूर्व पूर्ण कर लिये जाने के निर्देश दिये गये।

कलेक्टर ने सभी एसडीएम एवं तहसीलदार को बीपीएल कार्ड बनवाने, नामांतरण, बंटवारा आदि के प्रकरण के साथ सीएम हेल्पलाईन के प्रकरणों का समयसीमा में निराकरण करने के निर्देश दिये। उन्होने कहा कि सभी विभाग प्रमुख अपने स्तर की शिकायतों के निराकरण के लिये आवेदकों से सम्पर्क कर संतुष्ठि की जाना तय करें। इस बात का प्रयास किया जाये कि शिकायतों का निराकरण एवं संतुष्ठि उनके अपने स्तर पर ही कर दी जाये। अधीक्षण यंत्री म.प्र. विद्युत मण्डल को निर्देशित किया कि जानलेवा विद्युत ट्रांसफार्मर के साथ पोल भी हटा दिये जाये ताकि कोई दुर्घटना न हो सके। कलेक्टर ने कहा कि जिले में समय-समय पर खराब होने वाले ट्रांसफार्मर की शिकायतों के निराकरण के लिये सूचना तंत्र विकसित किया जाये ताकि आमजन ट्रांसफार्मर खराब होने पर तत्काल सूचना दे सके और विद्युत सप्लाय की पूर्ति की जा सकें।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के बैठक में बिना पूर्व सूचना दिये अनुपस्थित रहने पर कलेक्टर ने नाराजगी व्यक्त की और उन्हें नियमानुसार कारण बताओं सूचना पत्र जारी करने के निर्देश दिये। ग्राम तथा नगर निवेश विभाग के अधिकारी को इण्डस्ट्रीयल एरिया में 22 हेक्टर भूमि में प्रस्तावित पार्किग स्थल को अनुपयोगी होने के आधार पर अर्द्धशासकीय पत्र जारी कराने संबंधी कार्यवाही के लिये निर्देशित किया।

कलेक्टर ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को प्राणवायु अभियान के अंतर्गत लगाये गये पौधों की निगरानी के लिये भी निर्देशित किया। उन्होने कहा कि यदि पौधों की प्रगति में अपेक्षित बढ़ोत्तरी परिलक्षित नहीं होती हैं तो ऐसे क्षेत्रों के सरपंच एवं पंचायत सचिवों के विरूद्ध विभागीय जाॅच की कार्यवाही संस्थित की जाये।

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