चार आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति जिलाबदर किये गये
रतलाम 01 जुलाई(इ खबरटुडे)।कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी बी.चन्द्रशेखर ने रतलाम जिले के विभिन्न स्थानों के चार आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों को जिलाबदर करने के आदेश जारी किये है। उन्होने उक्त आदेश पुलिस अधीक्षक अविनाश शर्मा के द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदन के आधार पर जारी किये है।
आगामी एक वर्ष की काल अवधि के लिये बाहर चले जाने के आदेश
न्यायालय जिला दण्डाधिकारी के कार्यालय से प्राप्त जानकारी अनुसार बापुसिंह पिता करणंिसंह राजपुत निवासी ग्राम नगरा, फकीरा उर्फ फकीरसिंह उर्फ रणजीतसिंह पिता रामसिंह सौंधिया निवासी लालमाता आलोट, माना उर्फ रियाज पिता रऊफ खॉन पठान निवासी शैरानीपुरा पुलिस थाना स्टेशन रोड़ रतलाम एवं एजाज पिता अब्दुल बशीर खॉ कुरैशी निवासी मोमीनपुरा पुलिस थाना माणक चौक रतलाम को विभिन्न आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होने एवं इनसे जिले की शांति व्यवस्था को गम्भीर खतरा उत्पन्न होने संबंधी पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट अनुसार जिला दण्डाधिकारी ने चौबीस घण्टे में जिले की राजस्व सीमाओं तथा समीपवर्ती जिले उज्जैन, आगर, धार, झाबुआ, मंदसौर एवं राजस्थान के बांसवाड़ा जिले की राजस्व सीमाओं से आगामी एक वर्ष की काल अवधि के लिये बाहर चले जाने के आदेश दिये है।
अपने आदेश में उन्होने कहा हैं कि उक्त अवधि में न्यायालय जिला दण्डाधिकारी रतलाम की बगैर लिखित अनुमति के संबंधितों का क्षेत्र में प्रवेश वर्जित रहेगा। यदि जिले में स्थित किसी माननीय दाण्डिक न्यायालय में अनावेदकों के विरूद्ध प्रकरण प्रचलित होगा तो वह नियत पेशी पर उपस्थित हो सकेगे परन्तु इसके पूर्व उन्हें जिला दण्डाधिकारी के न्यायालय एवं संबंधित थाना प्रभारियों को लिखित में सूचना देनी होगी। पेशी के उपरांत तुरन्त न्यायालय के आदेश का पालन सुनिश्चित करेगे।