खण्डपीठों का गठन सहित आवश्यक तैयारियां पूर्ण
12 नवम्बर को नेशनल लोक अदालत
रतलाम 10 नवम्बर(इ खबरटुडे)। रतलाम में जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण योगेश कुमार सोनगरिया के मार्गदर्शन में जिला मुख्यालय, रतलाम एवं तहसील जावरा, सैलाना एवं आलोट में भी 12 नवम्बर को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है।
इसके अंतर्गत न्यायालयों में विचाराधीन राजीनामा योग्य सिविल/आपराधिक/विद्युत संबंधी/चेक बाउंस/मोटर दुर्घटना, भू-अर्जन सम्बन्धी प्रकरण, ग्राम-न्यायालय, कुटुम्ब न्यायालय, श्रम न्यायालय, उपभोक्ता फोरम, सहकारिता एवं प्री-लिटिगेशन प्रकरणों में नगर निगम(जल-कर, सम्पत्ति कर, नामांतरण आदि) बी.एस.एन.एल. के टेलीफोन बिल से संबंधित प्रकरण/बैंक ऋण/महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना से संबंधित विवादों में समझौता योग्य प्रकरणों का आपसी सुलह एवं समझौते के आधार पर निराकरण कराया जाएगा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार प्रत्येक वर्ष की भाॅति इस वर्ष भी सम्पूर्ण देश में दिनांक 12 नवम्बर 2016, शनिवार को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है।
विभिन्न प्रकार के विवादांे के निराकरण मं नेशनल लोक अदालत में विशेष छूट प्रदान की जा रही है। विद्युत विभाग द्वारा प्रीलिटिगेशन मामलों में आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 40 प्रतिशत छूट एवं सम्पूर्ण ब्याज माफ तथा न्यायालय में लंबित मामलों में आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 25 प्रतिशत की छूट एवं सम्पूर्ण ब्याज माफ किया जा रहा है। नगर निगम द्वारा संपत्ति कर में यदि बकाया राशि 50 हजार तक होने पर अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट एवं बकाया राशि 50 हजार से 1 लाख रूपये तक होने पर अधिभार में 50 प्रतिशत तक की छूट बकाया राशि 1 लाख से अधिक होने पर अधिभार में 25 प्रतिशत तक की छूट प्रदान की जा रही है। जल कर में पहली बार नेशनल लोक अदालत में छूट प्रदान की जा रही है।
यदि जल कर की बकाया राशि 10 हजार रूपये तक है तो संपूर्ण अधिभार माफ,बकाया राशि 10 हजार से 50 हजार तक है तो अधिभार में 75 प्रतिशत की छूट एवं बकाया राशि 50 हजार से अधिक है तो अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की जा रही है इसी प्रकार बैंकों के द्वारा भी वन टाईम सेटेलमेंट स्कीम के अंतर्गत एक मुस्त राशि जमा करने पर आकर्षक छूट दी जा रही है और बीएसएनएल विभाग के द्वारा भी एक वर्ष से तीन वर्ष पूर्व के बकायादारों को 10 प्रतिशत की राशि तथा 2 वर्ष से 3 वर्ष के पूर्व बकायादारों को 25 प्रतिशत इसी प्रकार 3-5 वर्ष के पूर्व बकायादारों को 30 प्रतिशत एवं 6 वर्ष या अधिक के पूर्व बकायादारों को 50 प्रतिशत तक की छूट प्रदान की जा रही है।
नेशनल लोक अदालत की तैयारियां लगभग पूर्ण हो चुकी हैं जिला मुख्यालय रतलाम एवं तहसील जावरा/सैलाना/आलोट में न्यायिक एवं राजस्व अधिकारियों की कुल 47 खण्डपीठों का गठन किया है जिला मुख्यालय रतलाम में 690 आपराधिक प्रकरण, 378 सिविल प्रकरण, 271 क्लेम प्रकरण, 131 भरण-पोषण प्रकरण, 109 पारिवारिक मामले एवं 132 धारा 138 एन आई एक्ट के प्रकरण, विद्युत विभाग के 1522 प्रकरण एवं अन्य 45 प्रकरण इस प्रकार न्यायालय में लंबित कुल 3372 प्रकरण रखे गए है। इसी प्रकार बीएसएनएल विभाग के 1398, विद्युत विभाग के 1957, नगर-निगम के जल कर के 351, संपत्ति कर के 649 प्रकरण एवं mसमस्त बैंकों के 4167 प्रकरण रखे गए है। इस प्रकार कुल 8522 प्री-लिटिगेशन प्रकरण निराकरण हेतु रखे गए है।