केरल के बारों में शराब पर बैन जारी रहेगा, SC ने लगाई सरकार की पॉलिसी पर मुहर
नई दिल्ली,29 दिसम्बर(इ खबरटुडे)।केरल सरकार की 10 वर्षों में राज्य में पूरी तरह से शराबबंदी लागू करने के तहत बनाई गई नीति पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार सुबह मुहर लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की इस नीति के तहत केरल के बारों में शराब बैन को जारी रखा है। केवल पांच सितारा होटलों में शराब परोसी जाएगी जबकि 2, 3 और 4 सितारा बार वालों की याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है।
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सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार की शराबबंदी कानून पर अपनी रजामंदी जताते हुए बारों में शराब पर बैन को सही बताया है। राज्य सरकार ने नई नीति के तहत केवल पंच सितारा होटलों के बारों में ही शराब परोसने की अनुमति दी है। राज्य की ओमन चांडी सरकार ने पिछले साल लाई अपनी नीति के तहत 10 साल के अंदर राज्य को शराब से मुक्त करने का लक्ष्य रखा है।
ओमान चांडी की सरकार ने पिछले साल एक नीति पेश की थी जिसके मुताबिक सरकार 10 साल के भीतर राज्य को पूरी तरह से शराब मुक्त बना देगी। सिर्फ 5 स्टार होटलों को इस नीति के तहत शराब परोसने की अनुमति दी गई है। आमतौर पर केरल में प्रत्येक निवासी प्रति वर्ष 8.3 लीटर अल्कोहल पी जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर इसकी तुलना करें तो यह दोगुनी मात्रा है।