November 19, 2024

कानून और व्यवस्था में कोई समझौता नहीं किया जायेगा – कलेक्टर

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हर्षोल्लास के साथ मनाये त्यौहार – महापौर डाॅ. यार्दे

रतलाम,18सितम्बर(इ खबर टुडे)।पुलिस कन्ट्रोल रूम रतलाम में महापौर डाॅ. सुनिता यार्दे, कलेक्टर श्रीमती तन्वी सुन्द्रियाल, एसपी अमितसिंह, एसडीएम श्रीमती नेहा भारतीय तथा शांति समिति के सदस्यों की उपस्थिति में आगामी नवरात्री, दषहरा, मोहरम तथा गुरूनानक जयंति के मदद्दे नजर महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये।

नवरात्री आयोजन अनुमति की अंतिम तिथि 20 सितम्बर शाम 5 बजे तक
एसडीएम श्रीमती नेहा भारतीय ने बताया कि नवरात्री पर्व के आयोजन हेतु विभिन्न संस्थाऐं दिनांक 20 सितम्बर 2017 को शाम 5 बजे तक एसडीएम को सम्बोधित पत्र लिखकर थाने में अनुमति के आवेदन पत्र जमा करा सकेगें। कालिका माता परीसर क्षेत्र सहित संस्थाओं में सी.सी.टी.वी. कैमरे लगवाना आवष्यक होगा। संवेदनषील स्थानों पर पुलिस बल पेट्रोलिंग करेगें। कानूून और व्यवस्था चाॅकचैबंध बनाये रखने के लिये सभी आवष्यक उपाय किये जायेगे। धार्मिक आयोजनों के लिये विद्युत व्यवस्था का कनेक्षन लेना अनिवार्य रहेगा। इसके लिये सर्वसम्मति से दो हजार रूपये जमा कराना होगें।
कार्यक्रम आयोजन के पष्चात कार्यक्रम स्थल की विद्युत बंद की जायेगी। नवरात्री के शुरूआती तीन दिनों तक रात्री 1 बजे तक गरबे किये जा सकेगें। चैथे, पाॅचवे, छटे, सातवें दिन रात्री 2 बजे तक तथा अंतिम दो दिन सुबह 4 बजे तक की अनुमति रहेगी। धार्मिक आयोजनांे में ध्वनि की सीमा 55 डेसीबल से अधिक नहीं रहेगी। आयोजनकर्ता समिति सदस्यांे में दो कार्यकर्ताओं के नाम, पता सहित पुरी जानकारी थाना क्षेत्र में जमा कराना आवष्यक होगी। अधिक भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में अस्थायी चैकी की व्यवस्था की जायेगी। एमपीईबी के अधिकारी ने बताया कि आकस्मिक विद्युत संबंधी किसी भी समस्या के लिये टोल फ्री नम्बर 1912 पर सम्पर्क कर समस्याओं का हल कराया जा सकेगा।

रावण दहन कार्यक्रम पोलोग्राउण्ड तथा हनुमान ताल क्षेत्र मंे पूर्व की तरह किया जायेगा जिसमें बेरीगेट्स मजबुत रखे जायेगे। मोहर्रम चांद दिखने के आधार पर 30 से 1 की मध्यरात्री अथवा 1 से 2 की मध्यरात्री को निकाले जायेगें। जिनका समापन सुबह सात बजे तक किया जाना तय किया गया। मेहन्दी की रात 28 या 29 को होगी। नाहरपुरा से शहर सराय क्षेत्र में अधिक भीड़ होने के कारण महिला पुलिस बल की तैनाती की जायेगी। आवष्यकतानुसार कचरा पेटी की व्यवस्था की जायेगी। अखाड़ों के खलीफा एवं उस्तादों के नाम, पता आदि की पूरी जानकारी पुलिस विभाग में जमा कराना आवष्यक रहेगी। जान को जोखिम में डालने वाले कर्तब पूूर्णतः प्रतिबंधित रहेगे। धार्मिक आयोजनों के चलते चूकिं नागरिक अपने घर में ताला लगाकर सम्मिलित होते हैं इसलिये पुलिस सुनसान क्षेत्रों में नियमित चैकसी करेगी। पुलिस अधीक्षक अमितसिंह ने स्पष्ट किया कि किसी भी स्थिति में चोरी की घटनाऐं नहीं होना चाहिए तथा जानमाल की हानि नहीं होना चाहिए।

सिख समाज के प्रतिनिधि ने बताया कि रतलाम शहर में नगर कीर्तन दो अक्टूबर को निकाला जायेगा जबकि चार अक्टूबर को न्यू रोड़ तथा इन्द्रा नगर क्षेत्र में कार्यक्रम आयोजित किये जायेगे। समिति में बैठक के दौरान छत्रीपुल टुटने के कारण वैकल्पिक ट्राफिक व्यवस्थाओं के संबंध में विचार मंथन किया गया। कलेक्टर श्रीमती तन्वी सुन्द्रियाल ने आवष्यकतानुसार व्यवस्थाऐं बनाने के निर्देष दिये। दीपावली के पूर्व अतिषबाजी के लिये लगने वाली दूकानों का आवंटन नियमानुसार करने के निर्देष दिये। आयुक्त नगर निगम ने बताया कि वर्तमान में चार फायर बिग्रेड के वाहन उपलब्ध है। अतिषबाजी की दुकाने बरबड़, अमृत सागर, अम्बेडकर ग्राउण्ड आदि में लगायी जाती है।

शराब पीकर वाहन चलाने वालों को थाने में बंद किया जायेगा
पुलिस अधीक्षक अमितसिंह ने निर्देष दिये हैं कि 21 सितम्बर से 4 अक्टूबर के बीच कोई भी वाहन चालक यदि शराब पीकर वाहन चलाते पाये जाते हैं तो उनको सीधे उठाकर थाने में बंद कर दिया जायेगा और कानून कार्यवाही की जायेगी। इसी प्रकार प्रेसर हार्न का उपयोग भी प्रतिबंधित रहेगा। बैठक में समिति के सदस्य तथा विभागीय अधिकारी, कर्मचारी आदि उपस्थित रहे।

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