एसिड और विष का क्रय एवं विक्रय परमीट के बाद ही-औषधी निरीक्षक
रतलाम 29 जून (इ खबरटुडे)।औषधी निरीक्षक रतलाम ने बताया कि म.प्र. शासन के निर्देशानुसार एसिड व विष का क्रय एवं विक्रय एवं संग्रहण बिना अनुज्ञप्ति एवं परमीट के नहीं किया जा सकता। इस हेतु मध्यप्रदेश शासन द्वारा एम.पी.ऑनलाईन के माध्यम से परमीट के लिये आवेदन किया जाना आवश्यक है।
एसिड एवं पाईजन विक्रेता सात दिवस के भीतर ऑनलाईन अनुज्ञप्ति के लिये आवेदन कर सकते है
आवेदन ूूूण्उचवदसपदमण्हवअण्पद के पोर्टल पर अम्ल और जहर के माध्यम से किये जायेगे। एसिड भण्डारण विक्रय के लायसेंस जिला दण्डाधिकारी तथा एसिड क्रय के परमीट तहसील के अनुविभागीय अधिकारी, दण्डाधिकारी द्वारा जारी किये जायेगे। अतः समस्त एसिड एवं पाईजन विक्रेता सात दिवस के भीतर ऑनलाईन अनुज्ञप्ति के लिये आवेदन कर सकते है। इसके पश्चात ही नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।