आवासहीन शहरी गरीबों का प्रथम चरण का सर्वे संपन्न
प्रारंभिक सूची का प्रकाशन 5 फरवरी को होगा
रतलाम 3 फरवरी(इ खबरटुडे)।नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्तियों को शासन के निर्देशानुसार आवासीय पट्टे देने का कार्य किया जा रहा है। इसी क्रम में पात्र हितग्राहियों के सर्वेक्षण के लिए जिला स्तर पर नगरीय निकाय वार प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा प्रथम चरण का सर्वे कार्य पूर्ण किया जा चुका है।सर्वेक्षित हितग्राहियों की सूची का प्रकाशन 5फरवरी को होगा।
जिले के नगरीय निकाय क्षेत्रों में उक्त सर्वे कार्य संपादित कराने के लिए प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा निर्धारित कार्यक्रम अनुसार 31 दिसम्बर 2012 की स्थिति में पात्र हितग्राहियों हेतु सर्वेक्षण का कार्य एक जनवरी से प्रारंभ किया जा कर 31 जनवरी तक किया गया है।प्रारंभिक सूची का प्रकाशन 5 फरवरी को तथा अंतिम सूची का प्रकाशन 20 फरवरी को होगा।सर्वेक्षण सूची आयुक्त नगरीय प्रशासन विभाग को 25 फरवरी तक भेजी जाएगी।
व्यवस्थापन हेतु प्रस्तावित बस्तियों की पहचान एवं स्थल चयन का कार्य 20 फरवरी तक,चिन्हित हितग्राही संख्या के अनुपात में स्थायी एवं अस्थायी पट्टा विलेखों का मुद्रण 25 फरवरी तक किया जाएगा तथा 25 फरवरी से ही पट्टा वितरण की कार्यवाही की जाएगी। यह कार्यवाही 31 मार्च 2016 तक पूर्ण कर ली जाएगी।इसी तरह 31 दिसम्बर 2014 की स्थिति में पात्र हितग्राहियों हेतु सर्वेक्षण का कार्य एक अप्रैल 2016 से प्रारंभ हो कर 30 अप्रैल 2016 तक चलेगा।प्रारंभिक सूची का प्रकाशन 5 मई को तथा अंतिम सूची का प्रकाशन 20 मई 2016 को होगा।सर्वेक्षण सूची आयुक्त नगरीय प्रशासन विभाग को 25 मई 2016 तक भेजी जाएगी।परियोजना अधिकारी शहरी विकास अभिकरण ने बताया कि नगरीय निकायों के प्रभारी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि सर्वेक्षण अनुसार भूमिहीन व्यक्तियों की जानकारी निर्धारित प्रारूप में उपलब्ध कराएं।
सर्वे उपरांत पात्रता पर मिलेगा पट्टा
उल्लेखनीय है कि राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश नगरीय निकाय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति अधिनियम 1984 के अंतर्गत 31 दिसम्बर 2012 तथा 31 दिसम्बर 2014 की स्थिति में नगरीय निकायों अथवा विकास प्राधिकरण की भूमि पर काबिज व्यक्ति जो वहां वास्तविक रूप से निवास कर रहा है,जिसके नाम से कोई मकान या भूमि या तो अपने स्वयं के नाम पर या अपने कुटुम्बी के नाम पर नहीं हो,को आवासीय पट्टों का वितरण करने के निर्देश दिए गए थे। शासन के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि परिपत्र में दी गई समय-सीमा में कतिपय नगरीय क्षेत्रों में पात्र हितग्राहियों को पट्टा प्रदाय नहीं हो पाया है। इसे दृष्टिगत रखते हुए शासन द्वारा पात्र हितग्राहियों का सर्वे करने तथा पात्र पाये जाने पर पट्टा वितरण करने की कार्यवाही के लिए समय सारणी निर्धारित की है।