November 8, 2024

आपराधिक प्रवृत्ति के आठ व्यक्ति जिलाबदर

रतलाम 18 नवम्बर(इ खबरटुडे)।जिला दण्डाधिकारी बी.चन्द्रशेखर ने आपराधिक प्रवृत्ति के आठ व्यक्तियों को राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 के तहत जिलाबदर करने के आदेश दिये है।जारी आदेश के अनुसार राजु उर्फ राजेन्द्र पिता कन्हैयालाल निवासी ग्राम असावती पुलिस थाना रिगनोद,

सुल्तान पिता लतीफखॉ निवासी हतनारा पुलिस थाना पिपलौदा, मोनू उर्फ मोईउद्दीन उर्फ जुगाड़ पिता इस्राल कल्लु पठान निवासी हाथीखाना बाईजी का वास रतलाम, भुरू उर्फ कबाड़ी पिता हुसैन कबाड़ी निवासी अस्पताल रोड़ ताल, जाकीर उर्फ भानजा पिता शब्बीर मेव निवासी ऊॅटखाना मस्जिद के सामने जावरा, समीर पिता शरीफखॉ निवासी गोपाल नगर रतलाम, मुन्ना उर्फ शंकर पिता बुद्दीलाल पासी निवासी बोहरे की चाल जावरा फाटक रतलाम, सईद उर्फ झुटा पिता काले खॉ निवासी जेल रोड़ के पीछे जावरा को 24 घण्टे की अवधि में रतलाम जिले की राजस्व सीमा से आगामी एक वर्ष की कालावधि के लिये बाहर चले जाने तथा उक्त अवधि में न्यायालय की लिखित अनुमति के बिना उल्लेखित क्षेत्र में प्रवेश नहीं करने के आदेश दिये गये है। उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगे।

You may have missed

Here can be your custom HTML or Shortcode

This will close in 20 seconds

Patel Motors

Demo Description


Here can be your custom HTML or Shortcode

This will close in 20 seconds