आंगनवाड़ी भवन निर्माण में अनियमितता पर ग्राम पंचायत सचिव जितेन्द्रसिंह डोडियार बर्खास्त
रतलाम 29 जुलाई(इ खबरटुडे)।तत्कालिन सचिव ग्राम पंचायत बेरड़ा, वर्तमान में ग्राम पंचायत सकरावदा, जनपद पंचायत सैलाना में जितेन्द्रसिंह डोडियार को आईसीडीएस से कंवरजेंस के माध्यम से बनने वाले आंगनवाड़ी भवन निर्माण कार्य में अनियमितता पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी हरजिन्दरसिंह ने म.प्र. पंचायत सेवा नियम 1999 के नियम 6 के अधीन दीर्घ शास्ती आरोपित करते हुए सेवा से पद मुक्त कर दिया है।
ग्राम पंचायत सचिव द्वारा आंगनवाड़ी भवन निर्माण के लिये चार लाख बीस हजार रूपये की राशि का आहरण किया गया था जबकि उपयंत्री द्वारा किये गये मूल्यांकन में कार्य मात्र चार सौ 66 रूपये का होना दर्शाया गया। डोडियार को गम्भीर अनियमितताओं में संलिप्तता पाये जाने पर विभागीय जॉच संस्थित की गई थी। सम्पूर्ण जॉच प्रक्रिया में संबंधित को दोषी पाये जाने पर उसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करते हुए तत्काल प्रभाव से पद से पृथक कर दिया गया।
ग्राम पंचायत सचिव जीवनलाल हारी बर्खास्त
मुख्य कार्यपालन अधिकारी हरजिन्दरसिंह ने ग्राम पंचायत बड़ी खुर्द जनपद पंचायत सैलाना में पदस्थ सचिव को पद से पृथक करने के आदेश जारी किये है। पंचायत सचिव हारी पूर्व में ग्राम पंचायत भीलो की खेड़ी में पदस्थ थे। पूर्व पद स्थापना के दौरान इनके द्वारा आंगनवाड़ी भवन निर्माण कार्य में तीन लाख 13 हजार पॉच सौ रूपये की राशि आहरित की गई। उपयंत्री द्वारा किये गये कार्य का मूल्यांकन मात्र रूपये 225147/- ही पाया गया। इस प्रकार इनके द्वारा 88353/- की वित्तिय अनियमितता पाई गई। जीवनलाल हारी को मध्यप्रदेश पंचायत सेवा नियम 1999 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दीर्घ संस्थित आरोपित की जाकर पद से मुक्त किये जाने के आदेश दिये गये है।