अभियोजन कहानी संदेहास्पद होने से अभियुक्त बरी
रतलाम,06 मार्च(इ खबरटुडे)। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश सत्येन्द्र जोशी ने मारपीट कर लूट करने वाले दो अभियुक्तों को अभियोजन कहानी संदेहास्पद होने से बरी कर दिया। इस प्रकरण में साक्षियों के पुलिस बयान और न्यायालयीन कथनों में विरोधाभास रहा, वहीं पुलिस चौकी में लिखाए गए प्रथम सूचना प्रतिवेदन को न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया। जब्ती की कार्रवाई भी संदेहास्पद होकर प्रमाणित नहीं हुई।एडवोकेट अमीन खान ने बताया कि अभियोजन कहानी के अनुसार धराड़ निवासी भेरूलाल पिता शंकरलाल और नागेश्वर पिता भेरूलाल ने 6 जनवरी 2015 को शाम धराड़ के समीप ग्राम खारवा के कच्चे रास्ते पर लकड़ी से मारपीट एंव लूट की थी। उन्होंने धराड़ निवासी गोवर्धनसिंह से 12 हजार रुपए व मोबाइल फोन तथा सोहनसिंह से 31 हजार रुपए लूटे थे। अभियोजन न्यायालय में इस कहानी को प्रमाणित नहीं कर पाया।
पुलिस ने अभियुक्तों से मारपीट में उपयोग की गई जो लकड़ी जब्त करना बताया, उससे चोटें आना भी प्रमाणित नहीं हुआ, जिससे पूरी कहानी को संदेहास्पद मानकर भेरूलाल और नागेश्वर दोनो को दोषमुक्त कर दिया गया। प्रकरण में आरोपियों की पैरवी अभिभाषक शादाब खान एवं शरद गोगना ने की।