December 25, 2024

अपने क्षेत्र में होने वाले बाल विवाह को हतोत्साहित करें-कलेक्टर

bal-vivah1
लाडो अभियान के तहत बाल विवाह रोकने की अपील
 
रतलाम 9 फरवरी(इ खबरटुडे)। कलेक्टर बी.चंद्रशेखर ने आम नागरिकों से अपील की है कि अपने क्षेत्र मे होने वाले बाल विवाह को हतोत्साहित करें।

 लाडो अभियान के तहत बसंत पंचमी से पूर्व बालविवाह रोकने की अपील करते हुए कलेक्टर ने आम नागरिकों से कहा है कि यदि अपने क्षेत्र में बाल विवाह की सूचना मिले तो यह सूचना दूरभाष क्रमांक 07412-234089 पर,टोल फ्री चाइल्ड हेल्प लाईन नंबर 1098 अथवा महिला हेल्प लाईन नंबर 1909 पर दें।यह सूचना महिला एवं बाल विकास विभाग के महिला सशक्तिकरण कार्यालय पर पत्र द्वारा,प्रत्यक्ष उपस्थित होकर अथवा परियोजना अधिकारी को तत्काल दी जा सकती है।
बाल विवाह जैसी कुप्रथा को रोकना एवं हतोत्साहित करना प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी-कलेक्टर 
कलेक्टर बी.चंद्रशेखर ने अपनी अपील में कहा है कि बाल विवाह जैसी कुप्रथा को रोकना एवं हतोत्साहित करना प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है।इसके साथ ही विवाह समारोह में सेवा देने वाले धर्मगुरू,समाज के मुखिया,प्रिंटिंग प्रेस ,हलवाई,बैण्ड बाजे वाले,घोडी वाले,डीजे वाले,ब्यूटी पार्लर वाले, टेण्ट वाले,ट्रांसपोर्टर आदि भी अपना दायित्व निभाते हुए इस कुप्रथा को रोकने में प्रशासन को सहयोग दें एंव बाल विवाह की सूचना तत्काल दें।
 सूचनादाता का नाम गोपनीय रखा जाएगा- रवीन्द्रकुमार मिश्रा
जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी रवीन्द्रकुमार मिश्रा ने बताया कि सूचनादाता का नाम गोपनीय रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि बाल विवाह अधिनियम 2006 के अनुसार लड़के की आयु 21 वर्ष तथा लड़की की आयु 18 वर्ष से कम होने पर विवाह किया जाना कानूनन जुर्म है।इसमें सहयोग करने वाले को दो साल की सजा और एक लाख रूपए का जुर्माना दोनों से दण्डित किया जा सकता है।

You may have missed

Here can be your custom HTML or Shortcode

This will close in 20 seconds