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Neemuch news: 17 खंडपीठों में राजीनामे से निपटाएंगे 4257, प्रकरण नेशनल लोक अदालत आज

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीरेंद्रसिंह राजपूत सहित सभी न्यायाधीशगण, कर्मचारी मौजूद रहेंगे।इसके बाद सभी न्यायालयों में लोक अदालत की कार्यवाही प्रारंभ होगी। नए कोर्ट भवन में स्थित न्यायालयों में पहली बार लोक अदालत में रखे गए प्रकरणों की सुनवाई होगी। वहीं पुरानी कोर्ट परिसर में कुटुंब न्यायालय स्थित होने से पारिवारिक विवाद से संबंधित मामलों की सुनवाई वहीं होगी।
 

Neemuch news: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में साल की दूसरी लोक अदालत शनिवार को लगेगी। जिला मुख्यालय समेत जावद व मनासा में 17 खंडपीठों का गठन किया है।

इनमें नीमच में 10, मनासा में 4 और जावद में 3 खंडपीठ शामिल हैं। जहां राजीनामा योग्य प्रकरणों की सुनवाई होगी। इसके लिए कोर्ट में लंबित 1757 और 2500 प्री लिटिगेशन मामलों को चिन्हित कर रैफर किया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव शोभना मीणा व जिला विधिक सहायता अधिकारी प्रवीण कुमार ने बताया कि लोक अदालत का शुभारंभ सुबह 10 बजे कलेक्टोरेट के पास स्थित नए कोर्ट भवन में मप्र उच्च न्यायालय के न्यायाधिपति द्वारा वर्चुअल किया जाएगा।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीरेंद्रसिंह राजपूत सहित सभी न्यायाधीशगण, कर्मचारी मौजूद रहेंगे।इसके बाद सभी न्यायालयों में लोक अदालत की कार्यवाही प्रारंभ होगी। नए कोर्ट भवन में स्थित न्यायालयों में पहली बार लोक अदालत में रखे गए प्रकरणों की सुनवाई होगी। वहीं पुरानी कोर्ट परिसर में कुटुंब न्यायालय स्थित होने से पारिवारिक विवाद से संबंधित मामलों की सुनवाई वहीं होगी।

जबकि शेष आपराधिक और प्री लिटिगेशन से संबंधित प्रकरण जैसे बैंक, बीमा, निकाय आदि का निराकरण नए कोर्ट भवन में बनी संबंधित खंडपीठ में ही किया जाएगा। बैंक, बीमा व निकायों की टेबलें नए कोर्ट परिसर में हीं लगेगी। मीणा ने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा लोक अदालत को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली है।

छूट का लाभ भी आमजनों को दिया जाएगा। सदस्य के रूप में सामाजिक कार्यकर्ताओं की नियुक्ति की है। वे यहां रखे प्रकरणों में शामिल पक्षकारों को राजीनामा के लिए काउंसिलिंग करेंगे। नपा ने 130 प्रकरण रेफर किए हैं। इनमें 50 जलकर और 80 संपत्तिकर के बड़े बकायादारों के प्रकरण शामिल हैं। सभी को नोटिस भी जारी कर दिए हैं। बकाया टैक्स जमा करने वाले लोगों को अधिकार में भारी छूट मिलेगी।