Mandsaur News: अवैध कॉलोनी निर्माण पर सख्ती : तीन दिन में एफआईआर दर्ज करवाने के दिए आदेश
Mandsaur News: मंदसौर जिले में बगैर अनुमति के चल रहे अवैध कॉलोनी निर्माण पर प्रशासन ने सख्ती दिखाई है। नगर पालिका परिषद मंदसौर के सीएमओ को कलेक्टर ने निर्देशित किया है कि भूमि सर्वे क्रमांक 2243, 2246, 2247 और 2248 पर हो रहे निर्माण को तुरंत रोका जाए।
दरअसल, यह अवैध कॉलोनी निर्माण पृथ्वीराज पिता हजारीराम सोनी, निवासी मंदसौर द्वारा कराया जा रहा था। निर्माण कार्य वर्ष 2019 से लगातार जारी था, जो कि मप्र नगर निवेश अधिनियम 1961 की धारा 339 (क), 339 (ख) और नगर पालिका विकास नियम 2021 का खुला उल्लंघन है। प्रशासन ने प्रकरण को गंभीर मानते हुए तीन दिन के भीतर एफआईआर दर्ज कराने और विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
साथ ही चेतावनी दी कि जिले में किसी भी तरह का अवैध कॉलोनी निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे मामलों में दोषियों पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई होगी। मामले में एडीएम एकता जायसवाल का कहना है कि कॉलोनी मंदसौर क्षेत्र की है। इसके चलते कलेक्टर द्वारा मंदसौर सीएमओ को निर्देशित किया गया है कि वे संबंधित के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाएं।
जिले में अब तक एक पर भी नहीं हुई कार्रवाई
तत्कालीन सीएम शिवराजसिंह चौहान ने पहले फेज में 2016 में पहले बनी अवैध कॉलोनियों के वैध करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद जिले में भी नियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। इस अंतराल में पड़ोसी जिले रतलाम व जावरा में अवैध कॉलोनी बनाने वालों के खिलाफ एफआईआर व अन्य कार्रवाई हुई लेकिन जिले में अवैध कॉलोनी निर्माताओं में से किसी के भी खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई थी।