Mandsaur news: मंदसौर जिले की पलवई पंचायत में 3 साल बाद फिर होगी मतगणना, कोर्ट ने दिए आदेश
Mandsaur News: मंदसौर जिले की ग्राम पंचायत पलवई के 2022 के सरपंच चुनाव में मतदान केंद्र क्रमांक 130 और 121 पर दोबारा मतगणना के आदेश दिए गए हैं। अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय ने चुनाव के तीन साल बाद ये आदेश पारित किया।
बता दें कि 2022 के चुनाव के दौरान प्लवई को संवेदनशील मतदान केंद्र घोषित किया गया था। वहां विशेष पुलिस बल तैनात था। इस चुनाव में सरपंच प्रत्याशी रोशन बाई पति कंवरलाल जाट निवासी पीपलखूंटा केवल 8 मतों से हार गई थीं।
मतगणना के तुरंत बाद रोशन बाई ने पुनर्मतगणना के लिए निर्वाचन दल और अधिकारी को लिखित आवेदन दिया था लेकिन उस समय मतगणना नहीं कराई गई। इसके बाद रोशन बाई ने मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम की धारा 122
के तहत याचिका दायर की। उन्होंने अपने अधिवक्ता प्रफुल्ल यजुर्वेदी, विजय आसेरी और शीतल झलौया के माध्यम से न्यायालय में साक्ष्य प्रस्तुत किए।
याचिका में कहा गया कि निर्वाचित अन्नू आंजना पलवई या पीपलखूंटा की निवासी नहीं हैं। उनका नाम डीगांव खुर्द ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में दर्ज है। आरोप लगाया गया कि अन्नू ने दोनों स्थानों पर मतदान किया। कोर्ट ने पाया कि 73 मत निरस्त हुए थे जबकि जीत का अंतर केवल 8 मतों का था। इसे देखते हुए न्यायालय ने पुनर्मतगणना की मांग को उचित माना। इसके बाद तहसीलदार मंदसौर ग्रामीण को आदेश दिया गया कि वे अपने पर्यवेक्षण में दल गठित कर 29 अप्रैल 2025 तक चुनाव संबंधी रिकॉर्ड प्राप्त करें। उसी दिन पुनर्मतगणना कर संशोधित गणना पत्रक प्रतिवेदन के साथ न्यायालय में प्रस्तुत करें।