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Ratlam / नामांतरण हेतु रजिस्ट्री के 7 दिवस के भीतर आवश्यक दस्तावेज के साथ तहसील कार्यालय में जमा करने के निर्देश

 

रतलाम,15 मार्च्र (इ खबरटुडे)। शहर तहसीलदार श्रीमती अनीता चोकोटिया ने बताया है कि शासन की मंशा अनुसार त्वरित नामांतरण हेतु रजिस्ट्री कार्यालय में रजिस्ट्री कराए जाने के बाद संपदा पोर्टल के तहत पंजीयन की जानकारी उनके कार्यालय में ऑनलाइन नामांतरण हेतु प्राप्त हो जाती है परंतु मूल दस्तावेजों के अभाव में नामांतरण कार्रवाई प्रभावित होती है।

इसलिए अनुरोध किया गया है कि भूमि की रजिस्ट्री करवाए जाने के साथ दिवस के भीतर समस्त आवश्यक दस्तावेजों के साथ तहसील रतलाम शहर के राजस्व न्यायालय में अनिवार्य रूप से उपस्थित हो या किसी माध्यम से दस्तावेज न्यायालय को उपलब्ध करा दें ताकि आवश्यक परीक्षण उपरांत सकारात्मक रूप से समस्याओं का निराकरण शासन द्वारा निर्धारित समय सीमा में किया जा सके।

निजी गोडाउन संचालकों का एक दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित
निजी गोडाउन संचालकों का एक दिवसीय प्रशिक्षण 15 मार्च को आयोजित किया गया। मध्यप्रदेश वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स कॉरपोरेशन कार्यालय रतलाम द्वारा आयोजित प्रशिक्षण में सुरक्षा किट, उपचार तथा वैज्ञानिक पद्धति से उचित रखरखाव समझाया गया।

Ratlam / नामांतरण हेतु रजिस्ट्री के 7 दिवस के भीतर आवश्यक दस्तावेज के साथ तहसील कार्यालय में जमा करने के निर्देश

जिला कार्यालय के करमदी परिसर में आयोजित प्रशिक्षण में मुख्य अतिथि क्षेत्रीय प्रबंधक मध्यप्रदेश वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स कॉरपोरेशन उज्जैन डी.के. हवलदार ने प्रशिक्षण दिया। इस दौरान जिला प्रबंधक मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाई शुभम भरने, जिला विपणन अधिकारी योगेश मालवीय, रतलाम के समस्त शाखा प्रबंधक एवं निजी गोडाउन संचालक उपस्थित हुए।