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MP News: क्या करें अगर कोई योजना का लाभ दिलाने के नाम पर आपसे जानकारी मांगे

 

MP News: किसानों को हितग्राही मूलक योजनाओं के नाम पर सायबर ठगी का शिकार बनाने वालों पर रोक लगाने के उद्देश्य से कृषि अभियांत्रिकी विभाग द्वारा एडवाइजरी जारी की गई है। हाल ही में ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जिनमें कस्टम हायरिंग सेंटर योजना का लाभदिलाने के नाम पर ठग स्वयं को विभागीय अधिकारी बताकर किसानों को फोन, व्हाट्सएप कॉल और सोशल मीडिया के माध्यम से संपर्क कर रहे हैं।

संचालक, कृषि अभियांत्रिकी विभाग ने स्पष्ट किया कि कस्टम हायरिंग योजना सहित सभी कृषक हितग्राही योजनाओं की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी है। किसी भी योजना के अंतर्गत विभाग द्वारा सीधे कृषकों से संपर्क नहीं किया जाता। ऐसे में यदि कोई व्यक्ति स्वयं को अधिकारी बताकर संपर्क करे तो उसकी बात पर तत्काल विश्वास न करें।

कृषि अभियांत्रिकी विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे केवल सरकारी पोर्टल और अधिकृत सूत्रों से ही योजनाओं की जानकारी प्राप्त करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत संबंधित विभाग या पुलिस को दें। इस मामले में पुलिस अफसरों का कहना है कि हम जागरूकता से ही फ्राड से बच सकते हैं।

एडवाइजरी में दिए गए महत्वपूर्ण निर्देश

यदि आपको अनजान नंबरों से कॉल, व्हाट्सएप कॉल, वीडियो कॉल या सोशल मीडिया से संदेश प्राप्त हो - जैसे नंबरः07056847570, 07088438459, 0756847570, 9520711020 तो उन्हें न उठाएं और न ही उत्तर दें।

अनजान व्यक्तियों से किसी भी प्रकार की व्यक्तिगत जानकारी जैसे बैंक डिटेल, आधार नंबर, OTP आदि साझा न करें। हो सकता है वह आपकी जानकारी का दुरुपयोग कर आपको मानसिक या आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाए। अगर कोई व्यक्ति स्वयं को विभागीय अधिकारी बताकर योजना का लाभ दिलाने की बात करे, तो सावधानी बरतें और उसकी बात पर सीधे विश्वास न करें।

यदि आप साइबर ठगी का शिकार होते हैं, तो तुरंत इसकी शिकायत अपने नजदीकी पुलिस थाने में करें या राष्ट्रीय साइबर क्राइम पोर्टल www.cybercrime.gov.in पर अथवा टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1930 पर संपर्क करें।