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मप्र की इन महिलाओं को मिलेंगे ₹200000, लेकिन इन शर्तों का करना होगा पालन, मोहन सरकार ने किया ऐलान

 

 मध्य प्रदेश की मोहन सरकार के द्वारा राज्य की महिलाओं के लिए कई शानदार योजनाएं चलाई जाती है। महिला उत्थान के लिए मोहन सरकार लगातार प्रयासरत है। मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है कि अब मध्य प्रदेश में विधवा पुनर्विवाह के लिए विधवा महिलाओं को ₹200000 दिए जाएंगे। 


ऑपरेशन सिंदूर के बाद सरकार में फैसला लिया है कि जिन भी बहनों का सुहाग उजड़ गया है उन्हें फिर से सुहागन बनाया जाएगा। विधवाओं का पुनर्विवाह कराया जाएगा इसके लिए सरकार ₹200000 की राशि देगी।
 
मध्य प्रदेश की इन महिलाओं को मिलेंगे ₹200000 


 मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि अगर किसी बहन का किसी कारण से सुहाग चला गया और वह बहन विधवा हो गई है तो ऐसी महिलाओं का राज्य सरकार फिर से विवाह कराएगी।


मप्र की विधवा महिलाओं का पुनर्विवाह कराएगी सरकार 

 मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि  विधवा महिलाओं के लिए सरकार कल्याणी योजनाएं चल रही है। 3 मई 2018 को शुरू कल्याणी योजना के अंतर्गत विधवा होने पर प्रोत्साहन राशि के स्वरूप में ₹200000 सरकार देगी।

योजना का लाभ लेने के लिए इन शर्तो का करना होगा पालन 


मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह योजना साल 2018 में विधवा महिलाओं के लिए शुरू किया गया था. इस योजना के अंतर्गत विधवा महिलाओं का पुनर्विवाह कराया जाता है।इस योजना के अंतर्गत सरकार महिला की शादी के लिए ₹200000 देती है ताकि परिवार का बोझ कम हो सके।


महिला जिस पुरुष से विवाह कर रही है वह मध्य प्रदेश का निवासी होना चाहिए।

 महिला जिस पुरुष से विवाह कर रही है उसकी पहली पत्नी जीवित न हो।


 महिला आयकर दाता ना हो और ना ही कोई शासकीय कर्मचारी हो।

अगर कोई महिला इनमें से किसी एक भी शर्त का पालन नहीं करती है तो उसे कल्याणी योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। इस योजना के लिए आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं।