इस दिवाली मप्र के इन शहरों में रहेगी पटाखों पर पूरी तरह से रोक, NGT ने जारी किया गाइडलाइन
MP News: मध्य प्रदेश में इस बार दिवाली पर पटाखे जलाने को लेकर खड़े नियम बनाए गए हैं। जिन शहरों में वायु की गुणवत्ता खराब है वहां पटाखे जलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जिन शहरों में हवा की गुणवत्ता थोड़ी ठीक है वहां ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दी जाएगी। इसके लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की गाइडलाइन भी जारी किया गया है। ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा हाल ही में इस संबंध में आई सभी अपील को खारिज कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने भी इन नियमों को पैन इंडिया स्तर पर लागू करने का रास्ता साफ कर दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने 2025 अप्रैल में आदेश देकर कहा था कि अगर दिल्ली एनसीआर के लोगों को स्वच्छ हवा का अधिकार है तो देश के अन्य शहरों के लोगों को भी स्वच्छ हवा का अधिकार है। पूरे देश में पटाखों को लेकर से नीति अपनानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अब आदेश दिया की दिशा निर्देश में किसी भी तरह की छूट नहीं दी जाएगी।
मध्य प्रदेश में वायु की गुणवत्ता है चिंता जनक
मध्य प्रदेश के कई शहरों में बायो की गुणवत्ता बेहद चिंता जनक है। जबलपुर के गुप्तेश्वर क्षेत्र में वायु की गुणवत्ता 287 दर्ज की गई है जो की बेहद खराब श्रेणी में आता है वही सागर में 102 दर्ज की गई है जो कि खराब श्रेणी में आता है। ग्वालियर और भोपाल में भी वायु की गुणवत्ता खराब है।
एनजीटी ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि राज्य में गाइडलाइन को अच्छी तरह से पालन किया जाए और इसके लिए सभी जिलों के कलेक्टर को अपने-अपने जिलों में नियमित एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग करने का आदेश भी दिया गया है। इस दिवाली भोपाल इंदौर ग्वालियर और जबलपुर में पटाखे नहीं जलाए जाएंगे इसको लेकर कलेक्टरों को आदेश जारी किया गया है। इन शहरों में विशेष रूप से निगरानी की जाएगी।