हाई कोर्ट ने एक अहम फैसले पर सुनाई करते हुए कहा कि 30 जून, 31 दिसंबर को रिटायर्ड हुए तो वार्षिक वेतन वृद्धि का मिलेगा लाभ,पढ़ें पूरी खबर
मप्र हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए कहा है कि जो शासकीय कर्मचारी 30 जून या 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हुए हैं, वे वार्षिक वेतनवृद्धि के पात्र हैं, बशर्ते उन्होंने उस तिथि तक निष्कलंक एवं सतत सेवा पूरी की हो। चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का हवाला देते हुए विभिन्न विभागों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को यह लाभ देने के निर्देश दिए।
कटनी निवासी लल्लीराम कनौजिया व अन्य की ओर से अधिवक्ता वंदना त्रिपाठी ने दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है-एक वर्ष की पूर्ण सेवा के बाद वेतनवृद्धि का अधिकार उसी दिन उत्पन हो जाता है। राज्य शासन ने 15 मार्च 2024 को इस संबंध में परिपत्र भी जारी किया है।
2006 से पहले यह नियम
कर्मचारी की जो ज्वाइनिंग की तारीख रहती थी, उसी महीने की अंतिम तारीख को रिटायरमेंट होता था और वेतन वृद्धि का लाभ मिलता था। छठे वेतनमान में इसे खत्म कर साल में 1 जुलाई इंक्रीमेंट की तारीख तय कर दी गई। Retired employee news