Movie prime

राजधानी भोपाल के अतिक्रमण पर अब चलेगा प्रशासन का बुलडोजर, सामने आ गई लिस्ट, देखें 

 

MP News: राजधानी भोपाल में अतिक्रमण पर सरकार ने बुलडोजर चलाने का फैसला कर लिया है। सामने आई जानकारी के अनुसार कोफ्ता में पशुपालन विभाग की जमीन पर मछली परिवार की दो कॉलोनी के गेट, एप्रोच रोड,पार्क को तोड़ा जाएगा। द ग्रीन एस्केप मिशन शादी हॉल, बीपीएस स्कूल को तोड़ने का भी निर्देश जारी किया गया है। सरकार ने साफ कर दिया है कि मध्य प्रदेश में अवैध अतिक्रमण तोड़ दिए जाएंगे। राज्य सरकार के द्वारा अतिक्रमण हटाने के लिए टीम भी बनाया गया है जो कार्रवाई करके सभी अतिक्रमण को हटाएगी।

 

 गोविंदपुर तहसीलदार ने जानकारी दिया कि कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने सीमांकन को लेकर स्थिति साफ कर दिया है। कलेक्टर नेता तहसीलदार को नए नियम के अंतर्गत अतिक्रमण पर कार्रवाई करने का आदेश दिया है। यहां 12 मकान भी तोड़ा जाएगा। एक हॉस्टल के ऊपर भी कार्रवाई करने का आदेश जारी किया गया है। मोहन सरकार ने आदेश दिया है कि राज्य में जहां-जहां अतिक्रमण है सबको जल्द से जल्द खाली किया जाए 

 

 यहां मिले अतिक्रमण


निगम की 50 दुकानें और एक एसटीपी प्लांट, एचपी पेट्रोल पंप।
निर्माणाधीन कस्तूरी कोट्यार्ड कॉलोनी का गेट और पार्क।
डायमंड सिटी कॉलोनी का पहुंच मार्ग और 20 मकान।
द ग्रीन स्केप मेंशन शादी हॉल और बीपीएस स्कूल।
राजधानी परिसरका पहुंच मार्ग।
फर्सी पत्थर की दुकान और कोकता मुख्य बायपास मार्ग।
2.00 एकड़ भूमि पर कृषि कार्य और शंकराचार्य फार्म का मार्ग।
3 एकड़ भूमि पर कृषि कार्य।
1.00 एकड़ भूमि पर खेती, फार्महाउस और पक्का निर्माण।
खसरा 50/21 पर लगभग 50 डेसीमल भूमि पर खेती।
खसरा 49/19 पर लगभग 40 डेसीमल भूमि पर खेती।
खसरा 79/3/2 पर मकान और 40 डेसीमल जमीन पर खेती।