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पटवारियों के लिए जारी हुआ सख्त निर्देश, अब हर साल दो बार करना होगा ये काम वरना होगी कारवाई 
 

पटवारियों के लिए जारी हुआ सख्त निर्देश, अब हर साल दो बार करना होगा ये काम वरना होगी कारवाई 
 
 

मध्य प्रदेश में पटवारीयों के लिए सख्त निर्देश जारी किया गया है। अब पटवारीयों को साल में दो बार शासकीय पट्टेदारों की भूमियों का मौके पर जाकर निरीक्षण करना होगा और अनाधिकृत आधिपत्य पाए जाने पर तुरंत कार्रवाई करनी होगी। कलेक्टर संदीप जीआर ने जनसुनवाई के दौरान मिली शिकायतों के बाद यह निर्देश दिया है।

पटवारियों को लेकर लगातार शिकायत सुनने को आ रही थी जिसके बाद यह बड़ा फैसला लिया गया है। कलेक्टर संदीप जिआर ने बताया कि अनुसूचित जाति/जनजाति और अन्य भूमिहीन किसानों और मजदूरों को जीवन यापन करने के लिए जमीन दी गई है और इन जमीनो पर पट्टेदारो का कब्जा सुनिश्चित कराना राजस्व अधिकारियों का मुख्य दायित्व होता है। लेकिन आजकल शिकायत मिल रही थी कि बड़ी संख्या में शासकीय पट्टेदारो की भूमि पर दूसरे व्यक्ति कब्जा कर रहे हैं। कब्जे को हटाने के लिए कलेक्टर ने सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व तहसीलदार एवं पटवारीयों को निर्देश दिया है।


मौके पर जाकर करें मुआयना 

इस नई व्यवस्था के अंतर्गत सभी पटवारी को साल में दो बार शासकीय पट्टेदारो की भूमियों का मौका पर जाकर निरीक्षण करना होगा। पटवारीयों को यह सुनिश्चित करना होगा की फसल पट्टेदार के द्वारा ही बोई गई है और फसल काटते समय यह देखना होगा की फसल शासकीय पट्टेदार के द्वारा ही काटी जा रही है। अगर इसमें किसी भी तरह की गड़बड़ी पाई जाती है तो पटवारी स्थल जांच रिपोर्ट नायब तहसीलदार न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे, जिसके बाद आगे की कार्रवाई होगी।