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कोर्ट आदेश की अनदेखी पर दो पटवारियों की वेतन वृद्धि रोकी गई

 

Chhatarpur News: गौरिहार क्षेत्र में न्यायालय के आदेशों का पालन न करने पर दो हल्का पटवारियों की वेतन वृद्धि पर रोक लगा दी गई है। एसडीएम ने यह सख्त कदम उठाते हुए कहा कि दोनों पटवारियों ने कोर्ट के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद लापरवाही बरती है।

पहला मामला खड़ेहा हल्के से जुड़ा है, जहां मौजा खदेव की भूमि खसरा नंबर 1381 पर 11 जुलाई 2024 को कोर्ट का आदेश आया था। लेकिन पटवारी राजेश कुमार अहिरवार ने 13 मई 2025 तक उस आदेश का पालन नहीं किया, और संबंधित खातेदार ने भूमि बेच दी। पटवारी ने इस पर पॉजिटिव रिपोर्ट दे दी, जिसके बाद उसे कारण बताओ नोटिस भेजा गया, लेकिन उसका जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया।

दूसरा मामला खड्डी हल्के से जुड़ा है, जहां पटवारी अमित कुमार सक्सेना ने 28 नवंबर 2022 को पुनर्विलोकन की अनुमति और 30 दिसंबर 2024 के निरस्तीकरण आदेश की अनदेखी कर, खसरा नंबर 26/2 और 1896/1 की भूमि गलत व्यक्ति के नाम दर्ज कर दी। यह आदेश की अवहेलना और सेवा आचरण नियमों का उल्लंघन माना गया।

दोनों मामलों में तहसीलदार की जांच और रिपोर्ट के बाद पाया गया कि कोर्ट आदेश के विरुद्ध अवैध प्रविष्टियां दर्ज की गईं, जो मप्र सिविल सेवा नियमों के तहत गंभीर गड़बड़ी है। इस पर दोनों पटवारियों की दो-दो वेतन वृद्धि रोक दी गई है और भविष्य में अनुशासनात्मक कार्रवाई की भी संभावना जताई गई है।