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मध्य प्रदेश के शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर, शिक्षकों को मिलेगा ग्रेड पे

मध्य प्रदेश के शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर, शिक्षकों को मिलेगा ग्रेड पे
 

मध्य प्रदेश न्यूज़/ई खबर टुडे : मध्य प्रदेश के शिक्षकों के लिए अच्छी खबर आ रही है, मध्य प्रदेश में जबलपुर हाईकोर्ट में स्पष्ट किया कि किसी आदेश या उसके संशोधन को भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं किया जा सकता। जस्टिस ने तकनीकी शिक्षा विभाग के शिक्षकों को शैक्षणिक ग्रेड वेतन के लाभ से वंचित करने को अनुचित करार देते हुए 8% ब्याज के साथ भुगतान करने का आदेश जारी किया। 


याचिकाकर्ता योगेश चिले, दीप्ति हनवत व्याख्याता,वसंत राम मरावी ,संतोष भलावे थे।

उन्हें शैक्षणिक ग्रेड वेतन का लाभ दिया पर सितंबर 2017 में एक्ट की नई अधिसूचना 2016 का हवाला देकर प्राचार्य ने ग्रेड पे वापस ले लिया। एक्ट की अधिसूचना में ग्रेड पे की पात्रता के लिए सेवा अवधि को 6 से बढ़ाकर 9 साल कर दिया गया है।
शिक्षा आयुक्त तकनीकी ने प्राचार्य के आदेश को बरकरार रखा तो हाई कोर्ट में याचिका लगाई पीठ ने फैसले में कहा 2016 की अधिसूचना का सिर्फ भावी प्रभाव है जैसा पहले तय किया जा चुका है उसे भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं कर सकते।