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MP में कर्मचारियों को मिलेगी ई जीपीएफ की सुविधा, 30 जून तक करना होगा यह काम 

MP में कर्मचारियों को मिलेगी ई जीपीएफ की सुविधा, 30 जून तक करना होगा यह काम 
 
 

MP News: मध्यप्रदेश के सरकारी कामकाज का ढर्रा सुधारने और अफसर-कर्मचारियों के बुढ़ापे में सुखद जीवन देने की प्रक्रिया में सरकार ने एक कदम और बढ़ाए। सरकार ने सामान्य भविष्य निधि के अंतिम भुगतान की मौजूदा व्यवस्था के स्थान पर ई-सामान्य भविष्य निधि (ई-जीपीएफ) व्यवस्था लागू की है। 

यह सिस्टम पूरी तरह ऑनलाइन होगा। अभी काम ऑफलाइन होता था। वहीं, शासकीय सेवकों की सीआर (गोपनीय प्रतिवेदन) लिखने की व्यवस्था भी तय की है। इसके तहत सरकारी सेवकों को 30 जून तक सेल्फ असेसमेंट देना होगा। इसके बाद के मान्य नहीं होगा।

सरकार में वित्तीय लेन-देन लंबे समय से ऑनलाइन है। विभागों को बजट ऑनलाइन ट्रांसफर होता है। अफसर-कर्मियों को वेतन भी खाते में ऑनलाइन डाले जाते हैं। जीपीएफ के मामले में कर्मियों को मैनुअल दस्तावेज देने पड़ते थे। दस्तावेज गुमने या रिकार्ड न मिलने की शिकायतें आती थीं।

30 जून तक सेल्फ असेसमेंट नहीं तो माना जाएगा कर्मचारी नहीं करना चाहते असेसमेंट

स रकारी सेवकों की सीआर (गोपनीय प्रतिवेदन) के लिए सेल्फ असेसमेंट की तिथि 30 जून तय की है। तय तारीख में सेल्फ असेसमेंट नहीं करने पर माना जाएगा कि कर्मचारी सेल्फ असेसमेंट नहीं करना चाहता। 

यह फाइल आगे बढ़ जाएगी। इसके लिए उन्हें 30 अप्रेल तक फॉर्म उपलब्ध कराए जाएंगे। 30 जून तक सेल्फ असेसमेंट के बाद 31 अगस्त तक प्रतिवेदक अधिकारी सीआर पर टीप लिखनी होगी। 30 सितम्बर तक समीक्षक अधिकारी मत दे सकेंगे। 30 नवम्बर तक स्वीकारकर्ता अधिकारी द्वारा गोपनीय प्रतिवेदन में मतांकन करना होगा। यानी, सभी स्तरों से अंतिम रूप से मतांकन की अतिम तिथि 31 दिसंबर तय की है। 

वित्त विभाग ने जारी किए निर्देश

रिटायरमेंट के बाद अंतिम भुगतान के लिए ज्यादा परेशानी होती है। अब ऐसा नहीं होगा। आईएफएमआईएस साफ्टवेयर पर ई-जीपीएफ के अंतिम भुगतान की ऑनलाइन व्यवस्था लागू की है। वित्त विभाग के पीएस मनीष रस्तोगी ने विभागों को दिशा-निर्देश दिए हैं।