मध्यप्रदेश में नरवाई (पराली ) जलाने वालो के खिलाफ सख्त हुई सरकार , लोकेशन सेटेलाईट के माध्यम से हो रही ट्रेस, जलाने वाले किसानों की सम्मान निधि रोकी जाकर अनाज की सरकारी खरीदी भी बंद होगी
रतलाम 02 मई (इ खबर टुडे ) । नरवाई में आग लगने के कारण विगत समय में गंभीर दुर्घटनाएं घटित हुई है जिसके कारण मकानों में आग लगने से, समीप खेतों में खडी फसल भी आग के कारण जलकर नष्ट हुई है जिस कारण जन, धन एवं पशु हानि हुई है।
म.प्र. में वायु (प्रदुषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 19 (5) के तहत नरवाई जलाना तत्समय से तत्काल प्रतिबंधित किया गया है जो कि वर्तमान में निरन्तर है। पर्यावरण संरक्षण एवं अन्य अग्निजनीत दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी द्वारा नरवाई जलाने पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं।
कृषि विभाग द्वारा किसानों को नरवाई नहीं जलाने के लिए समय-समय पर निरन्तर समझाईश भी दी जा रही है। कलेक्टर द्वारा जिले में ब्लाक स्तरीय एवं ग्रामीण स्तरीय निगरानी दलों का गठन भी किया गया है जो कि पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए नरवाई जलाने वाले किसानों पर निगरानी रखे हुए है एवं किसानो को नरवाई नहीं जलाने के लिए निरंतर समझाईश दे रहे है।
सरकार द्वारा सेटेलाइट के माध्यम से नरवाई जलाने वाले किसानों की लोकेशन ट्रेस की जा रही है जिसकी रिपोर्ट प्रतिदिन विकासखण्डवार, तहसीलवार, जिला कार्यालय को प्राप्त हो रही है। प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर नरवाई जलाने संबंधित घटनाओं को नियंत्रण हेतु कृषकों के विरूद्ध राजस्व एवं कृषि विभाग के मैदानी अमले के अधिकारियो के माध्यम से पंचनामे तैयार किये जाकर नरवाई जलाने वाले कृषको के विरूद्ध अर्थदण्ड की कार्यवाही की जा रही है।
रतलाम जिला अन्तर्गत रतलाम ग्रामीण, रतलाम शहर, सैलाना, बाजना, पिपलौदा, जावरा, ताल तथा आलोट में 48 प्रकरण तैयार किये जाकर 1 लाख 12 हजार रुपए अर्थदण्ड की वसूली की गई। साथ ही जनसुनवाई के दौरान एक पीडित आवेदक के आवेदन पर नरवाई जलाने वाले संबंधित कृषको के विरुद्ध भी एफआईआर की कार्यवाही की गई है।
पर्यावरण विभाग द्वारा उक्त अधिसूचना अन्तर्गत नरवाई में आग लगाने वालों के विरुद्ध पर्यावरण क्षतिपूर्ति हेतु दो एकड तक के कृषको को 2500 रुपए का अर्थदण्ड, प्रतिदण्ड प्रति घटना, 2 से 5 एकड के कृषकों को 5000 रुपए का अर्थदण्ड प्रति घटना तथा 5 एकड से बडे किसानों को 15 हजार रुपए का अर्थदण्ड प्रति घटना दण्ड का प्रावधान किया गया है।
अतः किसान भारी अर्थदंड से बचने के लिए नरवाई न जलाए। नरवाई जलाने की घटनाएं प्रदेश में लगातार घटित होने से राष्ट्रीय स्तर पर अव्वल होने से सरकार द्वारा केबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि नरवाई जलाने वाले किसानों की एक वर्ष की सम्मान निधि रोकी जाएगी। ऐसे किसानों के अनाज की सरकारी खरीदी भी एक वर्ष के लिए बंद होगी।