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Bank Locker में रखा गहना हो जाता है गायब तो कौन होगा जिम्मेदार? लॉकर लेने से पहले जानें ये जरूरी बातें

 

Bank locker rule : लोग गहना रखने के लिए अक्सर बैंक लॉकर लेते हैं। पिछले दिनों खबर आई थी कि एक महिला स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया के लॉकर में 145 ग्राम सोने और हीरे के गहने रखी थी लेकिन उसके गहने गायब हो गए। गहने गायब होने के बाद महिला ने इसकी शिकायत दर्ज कराई और मुआवजे की मांग की। अगर आपको भी लॉकर लेना है तो आपको बैंक लॉकर से जुड़ी जानकारियां होनी चाहिए ताकि बाद में किसी भी तरह की समस्या ना हो। तो आइये जानते हैं बैंक लॉकर के नियम....

 बैंक लॉकर के नियम


 रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया ने बैंक लॉकर को लेकर कई महत्वपूर्ण नियम बनाए हैं। साल 2021 में आरबीआई ने कहा था कि किसी भी बैंक को यह जानने का अधिकार नहीं है कि ग्राहक ने लॉकर में क्या रखा है और ना ही वह ग्राहक से पूछ सकते हैं कि बैंक लॉकर में क्या रखा गया है। बैंक लॉकर में रखा गया सामान अगर चोरी होता है तो इसके लिए बैंक जिम्मेदार होगा और बैंक को मुआवजा देना होगा।


 बैंक लॉकर में रखा सामान गायब होने पर कितना मिलता है मुआवजा

 रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया के नियम के अनुसार यदि बैंक के लापरवाही से जूलरी गायब हो जाती है तो बैंक को लॉक करके सालाना किराए का 100 गुना तक मुआवजा देना होता है। उदाहरण के लिए अगर आप बैंक का सालाना किराया ₹3000 देते हैं तो बैंक आपको ₹300000 का मुआवजा देगा।


 बैंक कब होता है जिम्मेदार


 अगर बैंक लॉकर से आपका रहना चोरी हो गया और आप साबित कर देते हैं कि आपका कहना बैंक की गलती से चोरी हुआ है तो बैंक को जिम्मेदार माना जाता है और आरबीआई के नियम के अनुसार उसे जुर्माना देना पड़ता है।


 बैंक लॉकर में दिखे गड़बड़ी तो तुरंत करें ये काम 


 अगर बैंक लॉकर में किसी भी तरह का छेड़छाड़ होता है या आपका सामान चोरी होता है तो आप तुरंत पुलिस में एफआईआर दर्ज कराये। पुलिस में लिखित शिकायत दें और इसके बाद बैंक से लाकर क्षेत्र के सीसीटीवी फुटेज की मांग करें। अगर बैंक आपको संतोष जनक जवाब नहीं देता है तो तुरंत आरबीआई के बैंकिंग लोकपाल के पास जाए। यहां आपका शिकायत दर्ज होगा और उचित कार्रवाई की जाएगी।