High court : अनुदान प्राप्त कॉलेज के अध्यापकों को भी मिलेगा सातवें वेतनमान का लाभ
Jul 16, 2025, 08:18 IST
Madhya Pradesh high court : Mp हाई कोर्ट ने मंगलवार को अहम फैसले में कहा कि अशासकीय अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों के प्राध्यापक भी शासकीय कॉलेजों की तरह सातवें वेतनमान के हकदार हैं। जस्टिस विवेक जैन की एकलपीठ ने आदेश दिया कि 31 मार्च 2000 से पहले नियुक्त प्राध्यापकों को 1 जनवरी 2016 से वेतन और लाभ दिए जाएं।
कोर्ट ने सरकार को 4 माह में 25% एरियर्स और शेष सेवानिवृत्त प्राध्यापकों को 9 माह व सेवा में कार्यरत को 12 माह में भुगतान का निर्देश दिया। विलंब होने पर 6% ब्याज देना होगा। याचिका मप्र अशासकीय महाविद्यालयीन प्राध्यापक संघ की ओर से डॉ. ज्ञानेंद्र त्रिपाठी और डॉ. शैलेष जैन ने अधिवक्ता एलसी पटने व अभय पांडे के माध्यम से दायर की थी।