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MP में शिक्षकों की हो गई बल्ले-बल्ले, हाई कोर्ट ने 8% ब्याज के साथ ग्रेड पे देने हेतु दिए आदेश
 

 

MP News: मध्य प्रदेश राज्य से शिक्षकों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। प्रदेश में हाईकोर्ट ने शिक्षकों के हित में बड़ा फैसला दिया है। शिक्षकों के हित में यह फैसला जबलपुर हाईकोर्ट द्वारा सुनाया गया है। इस दौरान हाई कोर्ट ने किसी आदेश या उसके संशोधन को भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं किए जाने को लेकर भी स्पष्ट किया है। आज प्रदेश के जबलपुर हाईकोर्ट के जस्टिस संजय द्विवेदी ने तकनीकी शिक्षा विभाग के शिक्षकों को यह बड़ी सौगात दी है। हाई कोर्ट के फैसले के अनुसार शैक्षणिक ग्रेड वेतन के लाभ से वंचित करने को अनुचित करार दिया गया है। इसके अलावा शैक्षणिक ग्रेड वेतन से वंचित शिक्षकों को 8 प्रतिशत ब्याज के साथ भुगतान करने का भी आदेश दिया है।

संतोष भलावे और बसंतराम मरावी सहित कई शिक्षकों ने हाई कोर्ट में दायर की थी याचिका

जबलपुर हाई कोर्ट द्वारा शिक्षकों के हित में आज अहम फैसला लिया गया है। बता दें कि शिक्षक संतोष भलावे और बसंतराम मरावी सहित योगेश चिले और दीप्ति हनवत ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। इन व्याख्याताओं को शैक्षणिक ग्रेड वेतन का लाभ देने के बाद सितंबर 2017 में AICTE की नई अधिसूचना 2016 का हवाला देकर प्राचार्य द्वारा ग्रेड पे वापस ले लिया गया था। 

इस दौरान AICTE की अधिसूचना में ग्रेड पे की पात्रता के लिए इन शिक्षकों की सेवा अवधि को 6 से बढ़ाकर 9 साल कर दिया। इसके बाद इन व्याख्याताओं ने इस मामले में तकनीकी शिक्षा आयुक्त को शिकायत की। लेकिन उनके द्वारा भी प्राचार्य के आदेश को बरकरार रखने पर व्याख्याताओं ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई। 

याचिका पर सुनवाई करते हुए पीठ ने फैसले में 2016 की अधिसूचना का सिर्फ भावी प्रभाव मानते हुए आदेश दिया कि जैसा पहले तय किया जा चुका है, उसे भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं किया जा सकता। हाई कोर्ट के इस फैसले से प्रदेश के शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है।