मप्र के तीन विभागों में 1406 पदों पर भर्ती के लिए सस्कार की मंजूरी मिल गई है। यह मंजूरी मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में दी गई है। इन 1406 पदों में से 1179 पद आयुष चिकित्सालयों के लिए हैं, जो मप्र के 13 जिलों में शुरू होंगे। इन 1179 में से 373 पद नियमित और 806 पद संविदा एवं आउटसोर्स से भरे जाएंगे। स्वीकृत नियमित पदों में प्रथम श्रेणी के 52, द्वितीय श्रेणी के 91 और तृतीय श्रेणी के 230 पद शामिल हैं।
वहीं, संविदा के लिए स्वीकृत पदों में द्वितीय श्रेणी के 91, तृतीय श्रेणी के 117 और चतुर्थ श्रेणी के 598 पद शामिल हैं। मप्र विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद में 12 साल से खाली पड़े वैज्ञानिकों के 218 पदों को भरने के लिए सेवा शर्ते एवं नियम अनुमोदित कर दिए गए हैं। इसमें गैर-वैज्ञानिक संवर्ग को भी अवसर मिलेगा। इसकी भी मंजूरी मिल गई है। विभाग द्वारा 11 मई 2015 से नवीन पदों की भर्ती पर रोक लगाई गई थी, जिसे हटाने का निर्णय लिया गया। आगर मालवा जिला में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन होगा। इ सके लिए 9 नए पदों को मंजूरी मिली। मेडिको लीगल संस्थान के अधिकारियों को 7वां वेतनमान का लाभ लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग के संवर्ग के समान देने की मंजूरी दी गई। इन्हें यह लाभ 1 जनवरी 2016 से मिलेगा।
सेवा करने वालों के लिए 100 करोड़ रुपए की मंजूरी
सरकार ने सामाजिक सेवा करने वाले लोगों और संगठनों की मदद करने के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान कर दिया है। यह योजना सामाजिक न्याय विभाग में लागू है। इसके जरिए सामाजिक सेवा करने वाले सर्विस प्रोवाइडर्स को एक एजेंसी के माध्यम से लाभ दिया जाएगा। यह एजेंसी ऐसी संस्थाओं के काम का मूल्यांकन करेगी।
लैंड पूलिंग एक्ट उज्जैन में ही वापस या पूरे प्रदेश में?
उज्जैन लैंड पूलिंग एक्ट वापस लेने के मामले में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में उज्जैन के तराना विधायक महेश परमार और शहर अध्यक्ष मुकेश भाटी ने सवाल उठाया कि यदि लैंड पुलिंग एक्ट वापस हो गया है, तो कैबिनेट में इसका फैसला क्यों नहीं एक्ट सिर्फ उज्जैन में हटाया गया है या लिया गया? उन्होंने पूछा कि क्या पूरे प्रदेश में।
मिशन वात्सल्य में शामिल 33346 बच्चों को मिलेगी 1022 करोड़ से मदद
मिशन वात्सल्य योजना में शामिल प्रदेश के 33 हजार 346 बच्चों को हर महीने 4 हजार रुपए की सहायता दी जाएगी। इस पर करीब 1,022 करोड़ 40 लाख रुपए व्यय होगा। इसमें से 408 करोड़ 96 लाख रुपए राज्य और 613 करोड़ 44 लाख रुपए केंद्र सरकार देगी। 18 साल की उम्र पूरी होने पर संस्था छोड़ने वाले बच्चों को आफ्टर केयर के माध्यम से रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण दिया जाएगा। योजना के दायरे में विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्त माता के बच्चे, अनाथ, असाध्य बीमारी से पीड़ित माता-पिता के बच्चे, बच्चे की शारीरिक और आर्थिक रूप से देखभाल करने में असमर्थ माता-पिता के बच्चे आएंगे।
सोलर योजना पर 90% सब्सिडी देगी सरकार
पीएम कृषक मित्र सूर्य योजना संशोधन को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। इसमें 7.50 हॉर्स पावर का सोलर बिजली मोटर लगाने के लिए किसानों से 10% राशि ही अब देनी होगी। शेष 90% राशि पर सरकार सब्सिडी देगी। पहले इसका लाभ अस्थायी कनेक्शन धारकों को मिलेगा। इसके बाद स्थायी कनेक्शन धारकों को भी इसका लाभ दिया जाएगा। तीन और पांच हॉर्स पावर के बिजली कनेक्शन धारकों को भी विकल्प दिया जाएगा। 3 हॉर्स पावर वाले कनेक्शन धारकों को 5 हॉर्स पावर और 5 हॉर्स पावर वाले कनेक्शन धारकों को 7.50 हॉर्स पावर का कनेक्शन दिया जा सकेगा।

