MP में किसानों की हो गई मौज, सोयाबीन का डेढ़ गुना तक बढ़ कर मिलेगा बीमा क्लेम
MP News: मध्यप्रदेश राज्य में किसानों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। प्रदेश में खराब हुई सोयाबीन की फसलों पर इस बार डेढ़ गुना तक बढ़कर बीमा क्लेम मिलेगा। खरीफ फसल के लिए बीमा कराने वाले किसानों को अब नुकसान की भरपाई पहले से ज्यादा मिलेगी। सरकार ने बीमित राशि बढ़ा दी है। मक्का में क्लेम की राशि 3.53 गुना, धान में 2.1 गुना और सोयाबीन में 1.46 गुना तक बढ़कर मिलेगी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए सरकार ने जिलेवार फसलों की बीमित राशि अधिसूचित कर दी है। इस बार सरकार ने खरीफ फसल के लिए धान और मक्का में 21 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर तक और
सोयाबीन में 11500 रुपये प्रति हेक्टेयर तक बीमित राशि में इजाफा किया है। हालांकि बीमित राशि में इजाफा होने से प्रीमियम भी थोड़ा बढ़ जाएगा। कर्जदार किसानों के लिए वैसे तो फसल बीमा अनिवार्य है। फिर भी यदि कर्जदार किसान बीमा नहीं कराना चाहते हैं, तो बैंक में इसकी उन्हें लिखित सूचना देना होगी। वहीं गैर-कर्जदार किसानों के पास विकल्प है कि वे बीमा लें या न लें। खरीफ फसलों के लिए बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। अब तक 8 लाख से ज्यादा किसान बीमा करा चुके हैं।
ये है बढ़कर क्लेम मिलने का पूरा गणित
बालाघाट में सोयाबीन की थ्रेशोल्ड उपज 24 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। एक किसान की फसल सिर्फ 19.2 क्विंटल निकली। साल 2024 में बीमित राशि 26 हजार रुपए थी, तो किसान को 5200 रुपये का क्लेम मिला था। इस साल बीमित राशि बढ़ाकर 36,350 रुपये कर दी गई है। अब अगर उतनी ही उपज होती है यानी फिर से 19.2 क्विंटल क्लेम मिलेगा। क्लेम निकालने का तरीका ये है कि सरकार ने जो तय उपज (थ्रेशोल्ड उपज) मानी है, उसमें से किसान खेत की निकली फसल को घटाया जाता है। फिर उसे थ्रेशोल्ड उपज से भाग देकर जो अनुपात बनता है, उतने हिस्से का पैसा बीमित राशि से गुणा कर क्लेम तय होता है