Damoh News :दमोह शहर में प्रसूता की मौत के मामले में दोषी पाई गईं डॉ. गीतांजलि
Damoh News : जिले के गैसाबाद निवासी शायबा बी पति फारुख खान की मौत के मामले में जांच में जिला अस्पताल की संविदा स्त्री रोग विशेषज्ञ को दोषी पाया गया है। जांच के बाद उनकी संविदा अवधि तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के आदेश पर सीएमएचओ ने अपने पत्र में 28 मार्च को मिशन को अवगत कराया था कि महिला को 9 मार्च शाम 7 बजे जिला अस्पताल हटा से प्रसव के लिए भर्ती कराया था।
10 मार्च को जिला अस्पताल में डॉ. गीतांजलि सिद्दम संविदा स्त्री रोग विशेषज्ञ की रात्रि कालीन डयूटी थी। 11 मार्च सुबह 3.58 बजे स्टाफ नर्स निशा शुक्ला ने प्रसूता शायबा बी का सामान्य प्रसव कराया, इस दौरान डॉ. गीतांजलि उपस्थित नहीं थीं। प्रसव के बाद महिला को अत्यधिक रक्त स्त्राव होने पर स्थिति असामान्य होने पर नर्स ने डॉ. गीतांजलि को फोन लगाया लेकिन उनके द्वारा फोन नहीं उठाया।
जिससे प्रसूता की स्थिति बिगड़ गई। सुबह 7 बजे डॉ. गीतांजलि अस्पताल पहुंची और प्रसूता का इलाज किया, स्थिति गंभीर होने पर दोपहर में जबलपुर रेफर किया। जबलपुर ले जाते समय रास्ते में उनकी मृत्यु हो गई। इस लापरवाही पर प्रकरण की समीक्षा कलेक्टर की अध्यक्षता में 15 मार्च को की गई। समीक्षा के दौरान प्रकरण की जांच की। जिसमें स्त्री रोग विशेषज्ञ को दोषी पाया। जिस पर उन्हें अपना पक्ष रखने सुनवाई की।
उत्तर समाधानकारक न होकर मान्य योग्य नहीं होने पर लापरवाही के लिए दोषी माना गया। अतः राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मानव संसाधन मैनुअल 2025 की कंडिका क्रमांक 11.3 एवं 12.4 में दिए प्रावधान अनुसार डॉ. गीतांजलि का संविदा स्त्री रोग विशेषज्ञ जिला अस्पताल दमोह के पद पर किया संविदा सेवा अनुबंध तत्काल प्रभाव से समाप्त किया है।