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Tikamgarh News: बाल विवाह की रोकथाम के लिए पुलिस कन्ट्रोल रूम में चर्चा

कार्यक्रम की मुख्य अतिथि न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सुनीता गोयल द्वारा सभी को बताया गया कि बाल विवाह कानूनन अपराध है। कानूनी एवं सामाजिक दृष्टिकोण से बालक एवं बालिका के बालिग होने की स्थिति में ही उनका विवाह किया जाए।
 

Tikamgarh News: महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा ने गुरुवार को पुलिस कंट्रोल रूम में पुलिस विभाग के सहयोग से बाल विवाह की रोकथाम के लिए जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यक्रम न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सुनीता गोयल के मुख्य आतिथ्य में आयोजित किया।

कार्यक्रम की मुख्य अतिथि न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सुनीता गोयल द्वारा सभी को बताया गया कि बाल विवाह कानूनन अपराध है। कानूनी एवं सामाजिक दृष्टिकोण से बालक एवं बालिका के बालिग होने की स्थिति में ही उनका विवाह किया जाए।

सभी सेवा प्रदाताओं को समझाइश दी गई कि यदि आपको किसी भी विवाह से संबंधित काम प्राप्त होता है तो बालक-बालिका की उम्र संबंधी दस्तावेज से पुष्टि करने के बाद ही विवाह संबंधी काम किया जाए। कहीं भी बाल विवाह की सूचना अथवा जानकारी प्राप्त होने पर तत्काल संबंधित विभाग को सूचित किया जाए। कार्यशाला में जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास विभाग ऋजुता चौहान द्वारा बाल विवाह के अधिनियम से संबंधित जानकारी दी गई।

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीताराम ससत्या ने बाल विवाह को रोकने के लिए हरसंभव पुलिस बल उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। अनुपमा नायक अध्यक्ष बाल कल्याण समिति द्वारा सभी को जागरूक करते हुए बाल विवाह से होने वाले दुष्परिणामों के बारे में जानकारी