टीकमगढ़ में अवैध कॉलोनियों पर कलेक्टर की सख्ती, अब 278 पर रोक
Tikamgarh News: टीकमगढ़ शहर और जिले में लगातार बढ़ती अवैध कॉलोनियों पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। हाल ही में 18 और अवैध कॉलोनियों में जमीन के बिक्री, उपहार, लीज या नामांतरण पर रोक लगा दी गई है। इससे पहले शहर की 149 कॉलोनियों पर प्रतिबंध लगाया गया था, जो अब बढ़कर 167 हो चुकी हैं। जिले में कुल 278 अवैध कॉलोनियों पर रोक लग चुकी है।
कलेक्टर ने मप्र नगर पालिका (कॉलोनी विकास) नियम 2021 के तहत कार्रवाई करते हुए कई बिल्डर्स और भूखंड मालिकों की सूची जारी की है। इनमें वे लोग शामिल हैं जिन्होंने बिना अनुमोदन के कॉलोनी विकसित कर प्लॉट बेचने की कोशिश की। अब इनकी जमीनों में किसी भी प्रकार का अंतरण संभव नहीं होगा।
नियमों का पालन नहीं किया गया
नियमों के अनुसार कॉलोनाइजर को सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराना होता है, फिर नगर निवेश से भूमि विकास की अनुमति लेनी होती है। इसके बाद कॉलोनी का नक्शा अनुमोदित कर विकास कार्य प्रारंभ किया जा सकता है। साथ ही प्रोजेक्ट को रेरा में पंजीकृत कराना अनिवार्य है। अधिकांश बिल्डर्स और भूखंड मालिकों ने इन नियमों का पालन नहीं किया।
पिछले तीन माह की कार्रवाई
पिछले तीन महीनों में चरणबद्ध तरीके से अवैध कॉलोनियों पर रोक लगाई गई है।
16 जून 2025 को 28 शहरी कॉलोनियों पर कार्रवाई हुई।
27 जून को 58 शहरी कॉलोनियों पर रोक लगी।
9 जुलाई को 63 शहरी कॉलोनियों को प्रतिबंधित किया गया।
4 अगस्त को 111 ग्रामीण कॉलोनियों में अंतरण पर रोक लगाई गई।
और अब 9 सितंबर को 18 और कॉलोनियों को सूची में शामिल किया गया।
लोगों के लिए चेतावनी
प्रशासन का कहना है कि अवैध कॉलोनियों में जमीन खरीदने वालों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। बिना स्वीकृति और रेरा पंजीयन वाली कॉलोनियों में खरीदी गई जमीन पर भविष्य में न तो नामांतरण होगा और न ही भवन निर्माण की अनुमति मिल पाएगी। इसलिए खरीदारों को केवल वैध और स्वीकृत कॉलोनियों में ही निवेश करना चाहिए।
जिले में 278 अवैध कॉलोनियों पर रोक लगना यह साफ संकेत है कि प्रशासन अब अनियमितताओं को बर्दाश्त नहीं करेगा। बिल्डर्स और प्लॉट मालिकों को नियमों का पालन करना ही होगा। यह कार्रवाई न सिर्फ अवैध कॉलोनी बसाने वालों पर अंकुश लगाएगी बल्कि आम नागरिकों को भी जागरूक करेगी कि वे जमीन खरीदते समय सतर्क रहें।