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mp news:विभाग के वाहन खरीदने के नियमों में किया बदलाव, अब केवल 7 से 18 लाख तक ही वाहन खरीद सकेंगे अ​धिकारी

 

mp news: मध्यप्रदेश सरकार के वित्त विभाग ने अपने सभी विभागों को वाहन खरीदने के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। अब अ​धिकारी अपनी ग्रेड के आधार पर 7 से 18 लाख रुपये कीमत तक के ही वाहन खरीद सकेंगे। अ​धिकारियों को पेट्रोल, डीजल, सीएनजी के साथ-साथ ईवी वाहन भी खरीदने की अनुमति दी है। यदि अ​धिकारी को वाहन खरीदने की जरूरत नहीं है तो वह वाहन को किराए पर भी ले सकते हैं। विभाग ने इस संबंध में सोमवार को नए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।


इसके अलावा वित्त विभाग ने सभी विभागों को एक तय फार्मेट में अपनी आवश्यकता के अनुसार वाहन खरीदने का प्रस्ताव भेजने के निर्देश भी दिए हैं। इस फार्मेट के आधार पर वित्त विभाग की स्वीकृति मिलेगी। इस स्वीकृति के बाद ही विभाग अपने लिए वाहन खरीद सकेगा। जिन विभागों के पास वाहन हैं, और वह 15 साल की अव​धि पूरी कर चुके हैं, उन्हें स्क्रैप पॉलिसी के अनुसार स्क्रैप करवाकर सर्टिफिकेट भी भेजने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद ही वित्त विभाग उनके स्थान पर नए वाहन की खरीद करने की अनुमति देगा। 


15 साल पुराने वाहनों की होनी थी लि​स्टिंग
केंद्र सरकार की नई स्क्रैपिंग नीति के अनुसार 1 अप्रैल 2024 से 15 साल से अ​धिक पुराने वाहन विभागों को हटाने हैं। अभी तक मध्यप्रदेश समेत लगभग सभी राज्यों में इसकी लि​स्टिंग ही पूरी नहीं हुई है। ऐसे में अब इन पुराने वाहनों को हटाने का काम प्रारं​भिक तौर पर ही जारी है। मध्यप्रदेश में लि​स्टिंग का कार्य अभी भी जारी है। 


मध्यप्रदेश सरकार पर बढ़ा कर्ज
मध्यप्रदेश सरकार पर कर्ज बढ़ता जा रहा है। 31 मार्च 2025 के आंकड़ों के अनुसार मध्यप्रदेश सरकार पर कुल कर्ज 4.21 लाख करोड़ रुपये हो गया। अभी हाल ही में सरकार ने 2500-2500 करोड़ रुपये की दो किस्तों में 5 हजार करोड़ रुपये का नया कर्ज भी लिया है। इसको मिलकर सरकार पर कुल कर्ज अब बढ़कर 4 लाख 26 हजार करोड़ रुपये हो गया है। अभी सरकार ने कर्मचारियों को डीए बढ़ाने का तोहफा दिया है, इससे सरकार पर और अ​धिक कर्ज बढ़ जाएगा। अनुमान है कि इससे 5 हजार करोड़ रुपये का आ​र्थिक बोझ सरकार पर पड़ेगा।