नवरात्रि से पहले एमपी के आउटसोर्स कर्मचारी को सरकार ने दिया तोहफा, वेतन भुगतान के नियमों में हुआ बदलाव, देखें
MP outsource employees news: मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा राज्य के आउटसोर्स कर्मचारी को बड़ी राहत दी गई है। श्रम विभाग में इसके लिए एक आदेश जारी किया है जिसमें स्पष्ट किया गया है कि अब राज्य के सभी शासकीय कार्यालय, निगम मंडल और प्राधिकरण में कार्य करने वाले आउटसोर्स कर्मचारी को 7 से 10 तारीख के बीच वेतन का भुगतान कर दिया जाएगा। कर्मचारी लंबे समय से वेतन भुगतान मे अनियमितता को लेकर शिकायत कर रहे थे।
जारी हुआ आदेश
वेतन भुगतान अनिवार्य रूप से करना आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि 7 तारीख से 10 तारीख के बीच हर हाल में आउटसोर्स कर्मचारी को वेतन देना जरूरी है। जिस संस्थान और कार्यालय में 1000 से कम और 1000 कर्मचारी है उन्हें 7 तारीख तक ही वेतन देना होगा। अगर किसी कार्यालय में 1000 से अधिक आउटसोर्स कर्मचारी है तो उन्हें 10 तारीख तक वेतन देना होगा।
हेल्पलाइन नंबर हुआ जारी
वेतन से जुड़ा शिकायत श्रम विभाग में किया जा सकता है।इसके लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। किसी भी समस्या के लिए कर्मचारी 0755 2555 582 पर शिकायत कर सकते हैं।
समय पर किया जाएगा वेतन का भुगतान
श्रम विभाग के अपर सचिव वसंत कुर्रे ने कहा कि अब सभी आउटसोर्स कर्मचारी को समय पर वेतन दिया जाएगा। कर्मचारी लंबे समय से वेतन को लेकर शिकायत कर रहे थे जिसे अब दूर कर दिया जाएगा। सरकार के इस कदम से आउटसोर्स कर्मचारी को काफी राहत मिलेगी और समय पर उनका वेतन भी भुगतान हो जाएगा। सरकार के इस फैसले से आउटसोर्स कर्मचारी में काफी खुशी देखने को मिल रही है।
मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में कहा है कि राज्य के किसी भी कर्मचारी की सैलरी लंबे समय तक रोकना ठीक नहीं है और जरूरी है कि समय से सभी कर्मचारियों का वेतन भुगतान किया जाए ताकि कर्मचारी अपने परिवार के साथ अच्छा जीवन जी सके।