छात्राओं को अधिकार और सुरक्षा कानूनों की जानकारी दी गई
Jhabua News: आलीराजपुर में जीवन उमंग बालिका छात्रावास में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का मुख्य उद्देश्य छात्राओं को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक करना था।
शिविर में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने छात्राओं को भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ये अधिकार और कर्तव्य समाज की भलाई और देश की प्रगति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह इनका सम्मान करे और इन्हें अपनाए।
छात्राओं को चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 और नालसा हेल्पलाइन नंबर 15100 की जानकारी भी दी गई, ताकि किसी आपात स्थिति में वे मदद प्राप्त कर सकें। इसके अतिरिक्त, जिला विधिक सहायता अधिकारी ने पॉक्सो एक्ट के बारे में बताया। उन्होंने समझाया कि यह कानून बच्चों को यौन अपराधों और दुर्व्यवहार से बचाने तथा उनके कल्याण और न्याय सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है।
शिविर में लीगल एड डिफेंस काउंसिल के सदस्य, पैरालीगल वॉलंटियर्स, छात्रावास की अधीक्षिका और छात्राएं उपस्थित रहीं। इस कार्यक्रम के माध्यम से छात्राओं को उनके अधिकारों और सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण कानूनों की समझ मिली, जो उन्हें आत्मनिर्भर और जागरूक बनाने में सहायक होगा।