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बदल गया मप्र में कॉलेज में एडमिशन का नियम, अब इस सर्टिफिकेट के बिना नहीं मिलेगी एंट्री 

 

 मध्य प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए कॉलेज के एडमिशन के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। शैक्षणिक सत्र 2025-26 में  दूसरे राज्य के जो छात्र मध्य प्रदेश के सरकारी कॉलेज में अंडरग्रैजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं उन्हें पहले संबंधित यूनिवर्सिटी से पात्रता प्रमाण पत्र लाकर जमा करना होगा।

 नियमों में बदलाव एडमिशन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए और साथ ही गैर योग्य छात्रों को प्रवेश न देने के लिए लागू किया गया है। इस नियम के लागू होने से योग्य छात्रों को एडमिशन मिल पाएगा।


 रजिस्ट्रेशन से पहले देना होगा पात्रता प्रमाण पत्र


 अब मध्य प्रदेश के सरकारी कॉलेज में एडमिशन से पहले पात्रता प्रमाण पत्र देना होगा। पहले पात्रता प्रमाण पत्र एडमिशन मिलने के बाद दिया जाता था लेकिन अब रजिस्ट्रेशन से पहले ही देना होगा। इस डॉक्यूमेंट के बिना छात्रों को कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पाएगा। समय रहते सभी डॉक्यूमेंट जमा कर छात्र परेशानी से बच सकते हैं।


अपात्र छात्रों के एडमिशन पर लगी रोक 


नए नियम के अनुसार अब अपात्र छात्रों का एडमिशन नहीं हो पाएगा। पहले ऐसा होता था कि छात्र एडमिशन ले लेते थे लेकिन पात्रता एडमिशन के बाद साबित नहीं कर पाते थे इसकी वजह से योग्य छात्रों को एडमिशन नहीं मिल पाता था। कई बार यहां मामला कोर्ट तक भी पहुंच जाता था लेकिन अब नियमों में बदलाव कर दिया गया है ताकि एडमिशन के बाद झंझट न हो।


 स्थानीय छात्रों को राहत 


 मध्य प्रदेश के स्थानीय निवासी जिनके पास मध्य प्रदेश बोर्ड सीबीएसई आईसीएसई और अन्य किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं की परीक्षा पास करने का प्रमाण पत्र है उन्हें पात्रता प्रमाण पत्र जमा करने की जरूरत नहीं है।

 सरकार के द्वारा यह नया नियम बनाया गया है ताकि ऐडमिशन के समय छात्रों को किसी भी तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़े। पात्रता साबित नहीं होने पर छात्रों को परेशानी होती थी इसलिए इस बार नियमों में बदलाव कर दिया गया है।