Supreme Court TET Decision: टीचर बनने के लिए पास करनी होगी ये परीक्षा, वरना नहीं मिलेगी नौकरी
TET Mandatory for Teachers in Schools : बहुत से युवाओं का सपना होता है कि शिक्षक बने और बच्चों का भविष्य बनाएं. हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा क्षेत्र को लेकर एक बड़ा फैसला दिया.
सुप्रीम कोर्ट ने ऐलान किया है कि टीचर बनने के लिए अब शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) को पास करना जरूरी है. TET की परीक्षा दिए बिना आप शिक्षक नहीं बन सकते है. बिना TET की परीक्षा के नौकरी कर रहा है और जॉब को 5 साल से ज्यादा बचे हैं तो उन्हें टीईटी पास करनी होगी.
अगर कोई शिक्षक इस परीक्षा को पास नहीं करता तो उसे स्कूल से इस्तीफा देना होगा. इस फैसले को अंजुमन इशात-ए-तालीम ट्रस्ट बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य के मामले में सुनया गया है.
कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए उम्मीदवारों को कम से कम टीईटी परीक्षा को पास करना होगा. टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी TET एक नेशनल लेवल की परीक्षा है.
इस परीक्षा का मकसद है कि वे इस चीज को चेक कर सकें कि उम्मीदवार प्राइमरी और अपर प्राइमरी क्लास (कक्षा 1 से 8 तक) में टीचर बनने के लायक है या नहीं.