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निजी स्कूलों के लिए निर्देश जारी, सरकार ने शिकायत हेतु हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए

निजी स्कूलों के लिए निर्देश जारी, सरकार ने शिकायत हेतु हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए
 
Instructions issued for private schools, government also issued helpline numbers for complaint

अब निजी स्कूल 5 साल से पहले ड्रेस नहीं बदल सकेंगे। साथ ही किताबें, स्टेशनरी, ड्रेस, जूते-जुराब आदि किसी निर्धारित दुकान से खरीदने के लिए भी बाध्य नहीं कर सकते। शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में गाइडलाइन जारी की हैं। साथ सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं कि अगर कोई स्कूल ऐसा करता है तो इसकी जांच कर तुरंत कार्रवाई की जाए।

निदेशालयने नियमों का हवाला देते हुए सभी अधिकारियों को निर्देश दिए है कि इन नियमों का पालन कराया जाए। अगर कोई अधिकारी कोताही बरतेगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। यदि कोई स्कूल इन नियमों का उल्लंघन करता है तो फोन नंबर 0172-5049801 या विभाग के ई-मेल dseps13@gmail.com पर संपर्क कर सकते हैं। किसी भी कार्यदिवस पर सुबह 9 से शाम 5 बजे तक फोन किया जा सकता है।

सरकारी स्कूलों में प्रवेश उत्सव के लिए ₹5 हजार का बजट

निदेशालय ने एक और पत्र जारी किया है, जिसमें सभी सरकारी स्कूलों में प्रवेश उत्सव के लिए बजट तय किया गया है। इसके तहत स्कूल 5 हजार रुपए तक की राशि खर्च कर सकते हैं। शिक्षा विभाग ने उन सरकारी स्कूलों की भी रिपोर्ट मांगी है, जिनमें दाखिले कम हुए हैं।

प्राइवेट स्कूल मान्यता के लिए मानक पूरे करें... शिक्षा मंत्री महीपाल ढांडा ने रोहतक में कहा कि जिन प्राइवेट स्कूलों को मान्यता नहीं मिली है, वह अपने मानक पूरे करें, ताकि मान्यता दी जा सके।